दिल्ली में सड़क पर फेकेंगे कूड़ा तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

अमूमन ये हमारी आदत होती है कि हम कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं लेकिन अब ऐसा करना बड़ा महंगा पड़ सकता है।

नई दिल्ली। देश की राजधानी में कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकेगा तो अब उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह नियम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने लागू किया है। यही कानून किसी निजी अथवा सरकारी एजेंसी के लिए भी लागू होगा।

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याचिका पर की सुनवाई

न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार की अगुवाई पीठ ने वेस्ट मैनेजमेंट नॉर्म्स के वायलेशन पर दायर की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति, होटल ,निवासी, बूचड़ खाना, सब्जी बाजार, जो नियमों का पालन नहीं करेगा या कूड़ा किसी ड्रेन या सार्वजनिक स्थान पर फेकेंगा,उस पर हर बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

वेस्ट मैनेजमेंट के मुद्दे पर एनजीटी ने यह भी कहा कि दिल्ली से रोजाना 9,600 मेट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कुप्रंबधन।

एनजीटी ने कहा कि सभी बूचड़खानों, सब्जी मंडियों, कालोनियों, होटलों, रेस्टोरेंट, के पास कूड़ा इकट्ठा करने और उनके निकासी की व्यवस्था करें।

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