मध्यप्रदेश: भाजपा को बड़ा झटका, विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त

भोपाल। मध्यप्रदेश में शनिवार को बीजेपी को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनका एक और विधायक आयोग्य करार दे दिया गया। भोपाल की एक विशेष अदालत ने पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को दो साल जेल और साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसके बाद भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को जेल होने से पवई विधानसभा सीट खाली हो जाएगी। सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है।

Pawai Assembly seat has been declared vacant due to BJP MLA Prahlad Lodhi sentenced

विधानसभा सचिवालय ने शनिवार को उनकी सदस्यता समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए। लोधी की सदस्यता खत्म होने से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। भाजपा कुछ ही दिन पहले झाबुआ की सीट इसी तरह गवां चुकी है। विधायक की सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को रिक्त सीट की सूचना भेजी जाएगी। प्रदेश में यह दूसरा मामला है, जिसमें आपराधिक प्रकरण में विधायक को सजा होने पर उसकी सदस्यता समाप्त की गई है।

भाजपा विधायक को 2014 में तहसीलदार पर हमला करने को लेकर सजा सुनाई गई है। प्रहलाद लोधी पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा के तहसीलदार के साथ बीच रोड रोककर मारपीट की। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सतना जिले की तहसील रैपुरा में पदासीन तहसीलदार आरके वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाने में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके थाने में खड़ा कर दिया था।

इस दौरान भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी ने इसका विरोध करते हुए तहसीलदार के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया था। उपाध्याय ने आगे बताया कि वापस लौटते समय मडवा गांव के पास प्रहलाद लोधी और साथियों ने बीच रोड पर तहसीलदार वर्मा की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट की और गालियां दीं थी।

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