Pakistani Visa: पाकिस्तानियों के मेडिकल वीजा डेडलाइन का आज आखिरी दिन, वापस नहीं गए तो क्या होगा एक्शन?

Pakistani Medical Visa Deadline: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को दिया जाने वाला वीजा सर्विस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के के 14 कैटेगरी के वीजा भारत सरकार ने रद्द किए थे। जिसमें से मेडिकल वीजा की डेडलाइन आज मंगलवार (29 अप्रैल) को खत्म हो रही है। इससे पहले अन्य 13 कैटेगरी के वीजा की डेडलाइन 27 अप्रैल को खत्म हो गई है। मेडिकल वीजा वालों के पास आज भारत छोड़ने का आखिरी दिन है, ऐसे में अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों के प्रस्थान में बढ़ोतरी देखी गई है।

पाकिस्तान लौटने वाले कई पाकिस्तानी नागरिकों ने अपनी परेशानियों का साझा करते हुए कहा है कि भारत सरकार को मेडिकल वीजा रद्द करने के अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अटारी सीमा पर एक पाकिस्तानी नागरिक समरीन ने, "मैं सितंबर 2024 में 45 दिन के वीजा पर यहां आई थी। उसके बाद मैंने यहीं शादी कर ली। मुझे अभी तक अपना वीज़ा नहीं लॉन्ग टर्म वीजा नहीं मिला है और अब अचानक मुझे देश छोड़ने के लिए कहा गया है। आतंकवादियों से पूछताछ होनी चाहिए। इसमें हमारा क्या दोष है? हमें क्यों सजा दी जा रही है? जिन लोगों के रिश्तेदार देश में हैं, उन्हें रहने दिया जाना चाहिए।"

Pakistani Medical Visa Deadline
Photo Credit: ये तस्वीर PTI से ली गई है ( ये महिला भारत में विवाहित पाकिस्तानी नागरिक अस्मा है)

एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक इरा ने कहा, "मेरी शादी 10 साल पहले दिल्ली में हुई थी। कोरोना काल के दौरान मेरा वीजा खत्म हो गया। मैं NORI वीजा धारक हूं, लेकिन पहलगाम में हुए हमले के कारण मुझे देश छोड़ने के लिए कहा गया है। वहां जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल गलत है, लेकिन हमें इसके लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।"

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ऐसे कई पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो भारत में वीजा रद्द किए जाने के फैसले से दुखी हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।

वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर क्या कार्रवाई होगी?

वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी, जो भारत सरकार द्वारा तय समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने में विफल रहता है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा और उसे तीन साल तक की जेल की सजा या अधिकतम 3 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट ,2025 के अनुसार, निर्धारित समय से अधिक समय तक रहना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध प्रवेश करने पर तीन साल की जेल और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट ,2025 में कहा गया है कि "जो कोई भी विदेशी नागरिक होते हुए, भारत के किसी क्षेत्र में वीजा खत्म होने या रद्द होने के बाद रहता है, या फिर धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में रहता है या भारत या उसके अधीन किसी भाग में प्रवेश करने और रहने के लिए उसे जारी किए गए वैध वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है, या फिर धारा 17 और 19 के अलावा इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश या इस अधिनियम के अनुसरण में दिए गए किसी निर्देश या आदेश का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अधिनियम के तहत कोई विशिष्ट सजा का प्रावधान नहीं है, तो उसे तीन साल तक की कैद या तीन लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।"

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