Padmaavat: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं रिलीज हो पाएगी फिल्म, गुजरात में करणी सेना का डर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत पर मुश्किलों का साया बरकरार है। कोर्ट ने सभी राज्यों को फिल्म को रिलीज करने के आदेश दिए हैं लेकिन राजपूत करणी सेना के डर के मारे मल्टीप्लेक्स मालिक फिल्म रिलीज करने को राजी नहीं हैं।
अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' पर मुश्किलों का साया बरकरार है। कोर्ट ने सभी राज्यों को फिल्म को रिलीज करने के आदेश दिए हैं लेकिन राजपूत करणी सेना के डर के मारे मल्टीप्लेक्स मालिक फिल्म रिलीज करने को राजी नहीं हैं। गुजरात मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ने प्रदेश में फिल्म को रिलीज न करने का फैसला किया है।
गुजरात मल्टीप्लेक्स असोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पटेल ने कहा कि फिल्म गुजरात में रिलीज नहीं होगी। उन्होंने कहा, 'हमने तय किया है कि पूरे गुजरात में फिल्म नहीं रिलीज होगी। हर कोई डरा हुआ है। कोई भी मल्टीप्लेक्स नुकसान नहीं झेलना चाहता है।' सिनेमा मालिकों ने ये फैसला देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद लिया है।
संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। फिल्म को कई भाजपा शासित राज्यों ने बैन कर दिया था जिसके बाद प्रोड्यूसर्स ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। कोर्ट ने भी प्रोड्यूसर्स के हक में फैसला सुनाते हुए कहा था कि सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद कोई राज्य फिल्म को बैन नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि रिलीज के वक्त कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट के आदेश के बावजूद फिल्म कई जगह रिलीज नहीं हो पा रही है। राजपूत करणी सेना का फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है।
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