सोमवार थाने में हाजिरी, विदेश जाने पर रोक, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने किन-किन शर्तों पर दी जमानत
Manish Sisodia Bail: आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया को पिछले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई (CBI) और फिर 9 मार्च 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था।
दिल्ली शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने किन-किन शर्तों पर दी मनीष सिसोदिया को जमनात?
🔴सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तीन शर्तों पर जमानत दी है। पहला ये कि 10 लाख रुपये का मुचलका (बॉन्ड) भरना होगा। दूसरी शर्त है कि मनीष सिसोदिया को विदेश जाना नहीं होगा और पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। तीसरी शर्त ये है कि, उन्हें हर सोमवार और गुरुवार थाने में हाजिरी दर्ज करानी होगी।
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🔴मनीष सिसोदिया को दो जमानतदार भी पेश करने होंगे। इसके अलावा गुरुवार को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि उन्हें गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए।
🔴सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, इस केस में पहले से ही ज्यादातर सबूत जुटा लिए गए हैं। इसलिए छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी गवाहों को प्रभावित करने या उन्हें डराने की आशंका के संबंध में उनपर शर्तें लगाई जा सकती हैं।
🔴सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह (मनीष सिसोदिया) समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। फिर भी उन्हें पासपोर्ट जमा करने को कहा गया है।
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