ओमिक्रॉन का लेकर हो जाइए सावधान: नाइट कर्फ्यू, न्यू ईयर पार्टी बैन, जानें आपके राज्य में क्या है गाइडलाइन्स

ओमिक्रॉन का लेकर हो जाइए सावधान: नाइट कर्फ्यू, न्यू ईयर पार्टी बैन, जानें आपके राज्य में क्या है गाइडलाइन्स

नई दिल्ली, 25 दिसंबर: भारत में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले 358 तक पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में सबसे अधिक ओमिक्रॉन के 88 मामले हैं। दिल्ली में 67 है। इसके बाद तेलंगाना में 38 और तमिलनाडु में 34 के करीब है। जिसको देखते हुए देश के कई राज्यों ने ओमिक्रॉन का लेकर नए साल के जश्न मनाने पर पांबदियां लगा दी हैं। राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समते कई राज्यों में क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इन राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ-साथ न्यू ईयर पार्टी भी बैन किया गया है। कई राज्यों ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की हैं, आइए जानें किस राज्य में क्या नए नियम लागू किए हैं?

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    महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन को लेकर क्या नए नियम हैं?

    महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन को लेकर क्या नए नियम हैं?

    महाराष्ट्र ने सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र में, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, थिएटर और जिम 50 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं। वहीं शादियों में बैंक्वेट और मैरिज हॉल जैसे संलग्न स्थानों में 100 से अधिक मेहमानों को अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि खुली जगह में आयोजित शादियों में 250 मेहमान शामिल हो सकते हैं।

    सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कार्यों के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि यदि संलग्न स्थान में आयोजित किया जाता है तो उपस्थित लोगों की कुल संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए और यदि खुले स्थान में आयोजित की जाती है तो 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    मध्य प्रदेश और गुजरात में ओमिक्रॉन को लेकर क्या है गाइडलाइन

    मध्य प्रदेश और गुजरात में ओमिक्रॉन को लेकर क्या है गाइडलाइन

    मध्य प्रदेश सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लागू किया है। मध्य प्रदेश में भी क्रिसमस और नए साल के दिन के जश्न पर शुक्रवार को नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। जबकि गुजरात ने आठ शहरों में रात के कर्फ्यू की अवधि दो घंटे बढ़ा दी। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, रात का कर्फ्यू सुबह 1 से सुबह 5 बजे के बजाय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।

    उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन को लेकर क्या है अलर्ट

    उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन को लेकर क्या है अलर्ट

    उत्तर प्रदेश की सरकार ने शनिवार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। यूपी में सरकार ने शादियों जैसे सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन्हें 200 लोगों तक सीमित कर दिया है। यूपी में कोविड-उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस गश्त तेज कर दी है, और राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट, बस स्टेशनों और रेलवे टर्मिनलों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

    तमिलनाडु में सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर लगाए नए नियम

    तमिलनाडु में सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर लगाए नए नियम

    तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक के बाद राज्य में कड़े प्रतिबंध जारी कर सकते हैं। ओमिक्रॉन को लेकर हुई बैठक में इसके प्रसार को रोकने के लिए विचार किया गया है। राज्य अपने हवाई अड्डों पर उतरने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के परीक्षण पर भी विचार कर रहा है।

    हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लागू

    हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लागू

    हरियाणा ने शनिवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हरियाणा ने इनडोर और आउटडोर आयोजनों में अधिकतम लोगों की संख्या को क्रमश 200 और 300 लोगों तक सीमित कर दिया। ओडिशा ने भी क्रिसमस और नए साल के दिन के जश्न पर शुक्रवार को नए प्रतिबंध लगाए है। प्रतिबंध शनिवार से लागू होंगे और 5 जनवरी तक लागू रहेंगे।

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