Omicron: देसी हवाई यात्रियों के लिए कोरोना जांच के हर राज्य में हैं अलग नियम, कंफ्यूजन यहां दूर कीजिए

नई दिल्ली, 2 दिसंबर: कोरोना का डरावना वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच चुका है। हालांकि, सख्त निगरानी की वजह से संक्रमितों का पता चल गया और उनके संपर्कों की भी तलाश कर ली गई है, लेकिन इसकी वजह से देश में हवाई यात्रा को लेकर एकबार फिर से ऊहापोह वाली स्थिति बन रही है। घरेलू विमान यात्रियों को दिक्कत ये हो रही है कि हर राज्य ने एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट को लेकर अलग-अलग नियम बना रखे हैं। इसकी वजह से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन, हम आपकी सुविधा के लिए यहां पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है।

ओमिक्रॉन ने भारत में भी मारी एंट्री

ओमिक्रॉन ने भारत में भी मारी एंट्री

देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो मामलों की पुष्टि हो गई है। दोनों मरीज कर्नाटक में मिले हैं, जिनकी उम्र 66 और 46 साल बताई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उनके संपर्कों का भी पता लगा लिया गया है और उनकी भी जांच हो रही है। जाहिर है कि खतरा बढ़ गया है और हर देश की तरह भारत में भी विदेशों से आने वाले हवाई यात्रियों की गहन निगरानी की जा रही है। लेकिन, इसके साथ ही देश में घरेलू हवाई यात्रियों को लेकर भी अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग प्रोटोकॉल जारी कर रखे हैं। इसलिए आपके लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि किस राज्य में एयरपोर्ट पर फिलहाल कोविड को लेकर क्या नियम हैं, कहा वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और कहां पर कोविड निगेटिव रिपोर्ट की।

वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को यहां है अनुमति

वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को यहां है अनुमति

दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों में कोविड के टीके के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद जाने की अनुमति दी जा रही है। जिन यात्रियों के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें 72 घंटे के भीतर करवाए गए आरटी-पीसीआईर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है।

वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं, यहां आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी

वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं, यहां आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी

महाराष्ट्र (सभी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए)

झारखंड (सभी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए)

तमिलनाडु (सिर्फ केरल से आने वाले यात्रियों के लिए)

कर्नाटक (सिर्फ केरल और महाराष्ट्र से आने वालों के लिए)

मध्य प्रदेश (बुधवार से भोपाल एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य; 48 घंटे तक की टेस्ट रिपोर्ट वालों के लिए जरूरी नहीं)

बाकी राज्यों-यूटी में क्या हैं नियम ?

बाकी राज्यों-यूटी में क्या हैं नियम ?

जम्मू और कश्मीर (श्रीनगर एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए जा रहे हैं)

गुजरात (सूरत और कांडला में 72 घंटे के अंदर के आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की दरकार; अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वैक्सिनेटेड यात्रियों को छूट)

उत्तर प्रदेश (सिर्फ महाराष्ट्र और केरल से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी)

(नोट: नियमों में बदलाव भी हो रहे हैं, इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले एक बार संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ताजा गाइडलाइंस जरूर देख लें) वैसे बता दें कि राज्यों के अलग-अलग नियमों को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं।

2% रैंडम टेस्ट की व्यवस्था

2% रैंडम टेस्ट की व्यवस्था

इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा गाइडलाइंस में गैर-जोखिम वाले देशों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए रैंडम टेस्ट की सीमा घटाकर 2% कर दिया गया है। पहले यह सीमा 5% रखी गई थी। इन यात्रियों को जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद घर जाने की इजाजत दी जाएगी। बाकी गैर-जोखिम देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कोविड जांच से छूट दी गई है।

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