ओडिशा ने धान की खरीद के समय राज्य की सीमाएं सील करने का क्यों लिया फैसला?
ओडिशा सरकार ने अगले महीने धान की खरीद के समय पड़ोसी राज्यों से लगने वाली अपनी सीमाओं को सील करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से सस्ते धान की आवक को रोकना है।
राज्य सरकार धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करेगी, जिसमें 2,300 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 800 रुपये का अतिरिक्त बोनस शामिल होगा।

निष्पक्ष खरीद सुनिश्चित करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवर्तन दस्ते तैनात करेंगे और सीसीटीवी कैमरों से राजमार्गों की निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री माझी ने बाहरी किसानों को ओडिशा के बाजारों में अपनी उपज बेचने से रोकने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाया। राज्य का लक्ष्य इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदना है और मांग के आधार पर इस लक्ष्य को बढ़ाया जा सकता है।
सीएम माझी ने निर्देश दिया है कि किसानों के लाभ के लिए खरीद प्रणाली को सरल और अधिक पारदर्शी बनाया जाए। प्रत्येक मंत्री दो से तीन जिलों में प्रक्रिया की देखरेख करेंगे और खरीद के दौरान प्रत्येक मंडी में एक अधिकृत अधिकारी मौजूद रहेगा। कई मंडियों वाले क्षेत्रों में उनकी निगरानी के लिए नामित अधिकारी होंगे।
ओडिशा सरकार ने माना है कि पंजीकृत किसानों में से 83.16% छोटे पैमाने के उत्पादक हैं। माझी ने खरीद के दौरान इन किसानों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बिना किसी समस्या के अपनी उपज बेच सकें। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि गुणवत्ता जांच को लेकर संभावित उत्पीड़न को कम करने के लिए अब मंडियों में धान की गुणवत्ता का मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा।
भंडारण की जरूरतों को पूरा करने के लिए, खास तौर पर बरसात के मौसम में, सरकार मंडियों में गोदाम बनाने की योजना बना रही है। इन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए 550 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। जिला कलेक्टरों को राज्य सरकार को सूचित किए बिना खरीद के लिए टोकन की समयसीमा बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।
खरीद की निगरानी में आपूर्ति, सहकारिता, पुलिस और जिला प्रशासन जैसे विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। पंचायती राज विभाग भी आवश्यकतानुसार इसमें भाग लेगा। खरीद टोकन से संबंधित सभी निर्णय जिला कलेक्टरों द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे।












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