Odisha: ओडिशा में मशीनों से रेत खनन हाईकोर्ट सख्त, लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब
ओडिशा में खनन को लेकर हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद एक बार फिर से नदी के रेत खनन पर रोक है। इसके साथ अदालत ने राज्य सरकार से खनन नीति स्पष्ट करने को कहा है।
केंद्र सरकार ने 2016 में नदी तल से बालू उठाव को लेकर दिशानिर्देश जारी किये थे। ओडिशा उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर इसके पालन ना कराए जाने के आरोप के साथ एक याचिका दायर की गई थी।

याचिका पर सुनवाई करते हुए इस वर्ष 10 जनवरी उच्च न्यायालय ने नदी के तल से बालू खनन पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने राज्य सरकार से रेत खनन को लेकर स्पष्ट नीति साझा करने को कहा है।
याचिकाकर्ता सुकांत कुमार दलाई के अधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 15 रेत खनन बिंदुओं से खनन बंद कर दिया था। लेकिन खनन विभाग के अधिकारियों ने सरकारी अधिसूचना के जरिये बालू खनन की अनुमति दे दी। एचसी ने इसके लिए विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा रेत खनन नीति 2016 के मुताबिक मशीनों से खनन नहीं किया जा सकता। केवल मैन्युअल रूप से खनन की अनुमति है।
बता दें कि कटक में अवैध रेत खनन को लेकर उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि ऐसी गतिविधियों से दुर्घटनाएं और धूल प्रदूषण बढ़ रहा है। याचिका में दलील दी गई है कि इसके अलावा, अवैध रेत खनन के कारण शहर में भारी ट्रकों की आवाजाही के कारण यातायात संबंधी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं।












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