निखिल जैन के साथ नुसरत जहां की शादी वैध नहीं, कोलकाता की कोर्ट ने सुनाया फैसला
नई दिल्ली, 17 नवंबर: बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां की शादी और तलाक को लेकर विवाद जारी था। इस बीच बुधवार को कोलकाता की एक अदालत ने सारी तस्वीर साफ कर दी और निखिल के साथ उनकी शादी को अवैध बताया। कोर्ट ने नुसरत की बात का समर्थन करते हुए कहा कि एक्ट्रेस खुद मुस्लिम हैं, जबकि निखिल जैन हिंदू हैं। ऐसे में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नुसरत और निखिल की शादी वैध नहीं मानी जाएगी।

दरअसल नुसरत का कहना था कि उन्होंने तुर्की में टर्किश मैरिज रेग्युलेशन्स के आधार पर शादी की थी। ऐसे में भारत में ये शादी मान्य नहीं है। अब वो निखिल से अलग हो गई हैं, जब उनके विरोधियों ने तलाक को लेकर सवाल उठाए तो नुसरत ने उससे मना कर दिया। नुसरत के मुताबिक जब शादी मान्य ही नहीं है, तो तलाक का सवाल ही नहीं उठता। उनकी इस बात पर कोर्ट ने मुहर लगा दी है।
बेटे का पिता कौन?
नुसरत जहां हाल ही में मां बनी थीं। उन्होंने अपने बेटे का नाम ईशान रखा है। बेटे के जन्म के बाद से उसके पिता के नाम को लेकर लोग नुसरत से सवाल पूछ रहे थे। बाद में निखिल मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ कर दिया कि वो बच्चे के पिता नहीं हैं। फिर नुसरत अपने नए पार्टनर यशदास गुप्ता के साथ कोलकाता नगर निगम के ऑफिस में नजर आईं। साथ ही बच्चे के पिता के नाम की जगह यश का नाम डलवाया।
बीजेपी कर चुकी है सदस्यता रद्द करने की मांग
नुसरत ने चुनावी घोषणापत्र में खुद को शादीशुदा बताया था, लेकिन जब उन्होंने खुद अपनी शादी को अवैध बताया तो उन पर सवाल उठने लगे। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी।












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