नर्सिंग होम में सर्जरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन नर्सिंग होम में आईसीयू नहीं है, वे किसी भी तरह की सर्जरी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने यह फैसला उस केस के संबंध में सुनाया गया है, जिसमें मेडिकल लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की पत्नी की मौत हो गई थी। यह याचिका बिजॉय कुमार सिन्हा ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने डॉक्टर पर आरोप लगाया था कि मेडिकल लापरवाही के चलते उनकी पत्नी की जान गई है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिना आईसीयू के कोई सर्जरी नहीं कर सकते नर्सिंग होम

बिजॉय की पत्नी की कोलकाता के एक नर्सिंग होम में हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी हो रही थी, जिसके दौरान उनकी जान चली गई थी। इसके लिए डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया गया था। बिजॉय ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि उस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी नहीं थी। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता इस केस को 23 साल तक लड़ता रहा और बीच में ही उसकी मौत हो गई।

याचिकाकर्ता के बेटे सौमिक ने इस केस को आगे बढ़ाया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डॉक्टर पर लगे मेडिल लापरवाही के आरोपों को तो खारिज कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर चुकाने का डॉक्टर को आदेश दिया है।

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