No Confidence Motion: लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंजूर, जानें आगे क्या होगा?
No Confidence Motion: मोदी सरकार के खिलाफ यह दूसरी बार है, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले साल 2018 में टीआरएस द्वारा पिछली नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया था।
No Confidence Motion: केंद्र सरकार के खिलाफ बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया है। अब ओम बिरला घोषणा करेंगे कि प्रस्ताव पर चर्चा कब होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर हिंसा की स्थिति पर बयान की मांग को लेकर चल रहे विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई द्वारा सदन में यह प्रस्ताव लाया गया।
आपको बता दें कि बीते दिन यानी मंगलवार को ही कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा। साथ ही कहा था कि यह निर्णय लिया गया है कि हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, क्योंकि सरकार प्रधानमंत्री के साथ मणिपुर पर विस्तृत चर्चा करने की विपक्ष की मांग को स्वीकार नहीं कर रही है। जानें आगे क्या होगा?

अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिलते ही लोकसभा अध्यक्ष इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय और तारीख का ऐलान करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ऐलान से पहले यह भी देखेंगे कि नोटिस को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त है या नहीं। हालांकि, सरकार को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है, एनडीए सरकार के पास 331 सदस्य हैं, जबकि अकेले बीजेपी के पास 303 सांसद हैं।
इसका मतलब यह है कि भले ही सभी गैर-एनडीए दल एक साथ आ जाएं (जिसकी संभावना बहुत कम है), फिर भी बीजेपी के पास अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए पर्याप्त संख्या है। नव नामित इंडिया गठबंधन के पास 144 सांसद हैं जबकि बीआरएस, वाईएसआरसीपी और बीजेडी जैसी 'तटस्थ' पार्टियों की संयुक्त ताकत 70 है।
जानिए आखिर क्या है अविश्वास प्रस्ताव?
संसदीय लोकतंत्र में, कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है, जब उसके पास सीधे निर्वाचित सदन में बहुमत हो। हमारे संविधान का अनुच्छेद 75(3) इस नियम को निर्दिष्ट करके इस नियम का प्रतीक है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। इस सामूहिक जिम्मेदारी के परीक्षण के लिए, लोकसभा के नियम एक विशेष तंत्र प्रदान करते हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव है। कोई भी लोकसभा सांसद, जो 50 सहयोगियों का समर्थन हासिल कर सकता है, किसी भी समय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है।
इसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसद सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, और ट्रेजरी बेंच उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं। अंत में, एक मतदान होता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है।
अतीत में कितने अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं?
गौरतलब है कि साल 1963 में तीसरी लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया था। प्रस्ताव पर 4 दिनों में 21 घंटे तक बहस चली, जिसमें 40 सांसदों ने भाग लिया।
अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार में पार्टी को हटाना और उसकी जगह लेना है। संसद में 26 और अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं (नवीनतम को छोड़कर), जिनमें से आखिरी प्रस्ताव 2018 में टीआरएस द्वारा पिछली नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया था।
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