आसिया अंद्राबी के खिलाफ NIA कोर्ट ने दिया देशद्रोह का आरोप तय करने का आदेश

नई दिल्‍ली। एनआईए कोर्ट ने कश्‍मीरी अलगाववादी और दुख्‍तारन ए मिलत की संस्‍थापक आसिया अंद्राबी और उसके दो सहयोगियों के पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, देशद्रोह और देश में आतंकी साजिश रचने के संबंध में आरोप तय करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि आसिया अंद्राबी इस वक्‍त दिल्‍ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। साल 2019 में एनआईए ने आसिया का मकान जब्‍त कर लिया था। एनआईए ने कहा था कि आसिया ने ये घर आतंकवाद से जुटाए पैसे से खरीदी गई थी।

आसिया अंद्राबी के खिलाफ NIA कोर्ट ने दिया देशद्रोह का आरोप तय करने का आदेश

विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सोमवार को अंद्राबी और उनकी सहयोगियों-सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन पर गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

अदालत ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने), 121 ए (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 124 ए (राजद्रोह), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच रंजिश बढ़ाने), 153 बी (राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ बयानबाजी) और 505 (शांति भंग करने के लिए आपत्तिजनक बयान) के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए।

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