केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ऑफिस आना पड़ेगा भारी, लागू हुए नए नियम, जानिए क्या कार्रवाई होगी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नियमों में अब बदलाव किए गए हैं। 22 जून को सरकार की ओर से जो नए नियम जारी किए गए हैं उसके अनुसार दफ्तर देर से आने पर अब कर्मचारियों का वेतन कटेगा और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुबह 9.15 बजे तक ऑफिस पहुंचना होगा। कर्मचारियों को अपने समय पर दफ्तर में उपस्थित भी रहना होगा। सरकार की ओर से यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

कर्मचारियों को दफ्तर आने में सिर्फ 15 मिनट तक की देरी की इजाजत होगी। लेकिन अगर कोई कर्मचारी नियमित रूप से देर से आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई जूनियर, सीनियर सभी पर समान रूप से की जाएगी। इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की व्यवस्था है, जहां पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं कार्मिक मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोरोना के बाद कर्मचारी बायोमेट्रिक पर पंच नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। सभी की उपस्थिति अनिवार्य है।
नियम के अनुसार कर्मचारियों को पूरे दिन दफ्तर में उपस्थित रहना अनिवार्य है और इस दौरान उन्हें अपने कार्य को करना होगा। किसी भी कर्मचारी को जल्दी घर जाने की इजाजत नहीं होगी। कार्यालय में गुणवत्ता में सुधार हो इसके लिए यह कदम उठाया गया है। जो कर्मचारी सीधे जनता से जुड़े रहते हैं उनके लिए समय पर ऑफिस आना और दिनभर ऑफिस में रहना ज्यादा अनिवार्य है।
- नए नियमों के अनुसार सुबह 9.15 बजे ऑफिस आना होगा, अन्यथा आधे दिन का वेतन कट जाएगा
- लगातार देर से आने पर वेतन कार्रवाई के साथ वेतन कटौती भी की जाएगी।
- हर विभाग में नोडल अधिकारी अपने कर्मचारियों के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की नीति बनाएंगे
- सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक में उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- सभी विभागों में अनुशासन और कार्यकुशलता लाने के उद्देश्य से ये नियम लागू किए गए हैं।












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