नवादा दुष्कर्म मामला: निलंबित RJD विधायक राजबल्लभ यादव को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
पटना। 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को पटना कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। इसके अलावा 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले 15 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट ने राजबल्लभ यादव को इस मामले में दोषी करार दिया था।

बता दें कि यह मामला काफी हाई प्रोफाइल था क्योंकि इसमें आरजेडी विधायक का नाम था। हालांकि मामले में नाम आने के आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने राजबल्लभ यादव को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस मामले विधायक के अलावा संदीप सुमन, राधा देवी, सुलेखा देवी, अर्पिता और टिस्सू कुमार को अभियुक्त बनाया गया था। विधायक पर आरोप था कि राजबल्लभ ने अपनी गाड़ी में नाबालिग लड़की को बिठाकर घुमाया और फिर एक जगह ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला फरवरी 2016 का है जहां, नालंदा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर नवादा ले जाया गया था। इसके बाद ईट भट्ठे के पास एक मकान में रख कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बाद में लड़की की शिकायत पर यौन शोषण, बलात्कार तथा पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आरजेडी ने आरोपी विधायक राजबल्लभ को पार्टी से निलंबित भी कर दिया था।
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