विजय माल्या को बड़ा झटका: भगोड़ा घोषित करने याचिका पर सुनवाई से रोक की मांग खारिज
मुंबई। शराब व्यापारी और देश के अलग-अलग बैंकों से करोड़ों रुपये लेकर फरार हुआ विजय माल्या को गुरुवार को मुंबई की विशेष अदालत ने झटका दिया है। मुंबई की विशेष धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के आवेदन पर सुनवाई से रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।

पीएमएलए कानून के तहत विशेष अदालत किसी आर्थिक अपराधी को भगोड़ा घोषित कर सकती है। यहां तक कि कोर्ट को आर्थिक अपराधी की संपत्ति भी तुरंत जब्त करने का अधिकार है। विजय माल्या जैसे भगोडे के खिलाफ ईडी ने तो पीएमएलए कानून के तहत अरेस्ट वारंट भी जारी किया है।
मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने विजय माल्या की याचिका को खारिज कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने एक नोटिस जारी कर माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था। जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। माल्या ने ही कोर्ट में अर्जी देकर जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा था।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे बंद पड़ी कंपनी किंगफिशर का मालिक माल्या इस वक्त लंदन में है, जिसके खिलाफ ईडी और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने कई मामलों में केस दर्ज किए हैं। पिछले दो साल से यूके में रह रहा माल्या के खिलाफ लंदन कोर्ट अंतिम फैसला अगले साल में मई में सुनाइगी।
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