'संजय राउत को बिना वजह गिरफ्तार किया गया': मुंबई की अदालत ने जमानत देते हुए कहा
'संजय राउत को बिना वजह गिरफ्तार किया गया': मुंबई की अदालत ने जमानत देते हुए कहा
Mumbai court on Sanjay Raut bail: मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत और उनके करीबी प्रवीण राउत की गिरफ्तारी को "अवैध" बताते हुए जमानत दे दी। 122 पन्नों के विस्तृत आदेश में विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा, ''मेरा मानना है कि दोनों आरोपी मूल रूप से अवैध तरीके से गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों समानता के हकदार हैं।'' अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, ''प्रवीण राउत को सिर्फ एक नागरिक मुकदमे के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि संजय राउत को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया था।''
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कोर्ट ने ईडी के लिए क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, ''ईडी ने मुख्य आरोपियों राकेश और सारंग वधावन, उनकी कंपनी HDIL, MHADA और जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों को 2006-2018 में प्रासंगिक समय पर गिरफ्तार नहीं किया।''
अदालत ने कहा, "यह सब स्पष्ट रूप से ईडी की असमानता और जल्दबादी में किए गए कामों को दिखाता है, इसलिए अदालत उस पर प्रीमियम नहीं लगा सकती है, लेकिन कानूनी रूप से कोर्ट समानता बनाने के लिए बाध्य है।" अदालत ने अपने आदेश में कहा, "यह सच्चाई स्पष्ट है। अदालत कानूनी दायित्व और कर्तव्य के तहत जमानत के स्तर पर भी सच्चाई का पता लगाती है।"
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संजय राउत को कुछ महीने पहले 1,034 करोड़ रुपये के पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में छह घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। अदालत से जमानत मिलने के बाद बुधवार को संजय राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल से निकल गए हैं।
आज बम्बई हाई कोर्ट में फिर होगी सुनवाई
बुधवार शाम करीब पांच बजे संजय राउत के वकीलों ने जमानत आदेश आर्थर जेल रोड पहुंचाया और करीब छह बजकर 50 मिनट पर संजय राउत जेल से बाहर निकले। वह करीब तीन महीने से जेल में थे।
हालांकि बम्बई हाई कोर्ट ने संजय राउत को एक विशेष अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि वह इस तरह का आदेश दोनों पक्षों को सुने बिना नहीं देंगे। इस मामले पर आज गुरुवार को सुनवाई होगी।












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