नए मोटर व्हीकल एक्ट में इन बातों के लिए नहीं काटा जा सकता है चालान, मंत्रालय ने किया सावधान
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नई दिल्ली। एक सितंबर से लागू हुए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं, चालान काटे जाने को लेकर तरह-तरह के नियमों की बातें भी सामने आ रही हैं। पिछले दिनों ऐसी ही खबरें आई थीं थी कि आधी बांह की शर्ट और लुंगी-बनियान पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान काटा जा सकता है। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने इन खबरों को लेकर सतर्क रहने को कहा है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, 'अफवाहों से सावधान...!' इसमें बताया गया है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में आधी बांह की शर्ट पहनकर गाड़ी चलाने और लुंगी-बनियान में गाड़ी चलाने पर चालान काटने का प्रावधान नहीं है। ट्वीट में ये भी कहा गया है कि गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने, गाड़ी का शीशा गंदा होने और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर भी चालान काटने का कोई कानून नहीं है।
बता दें कि नया मोटर व्हीकल एक्ट एक सितंबर से लागू हुआ है, इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। पहले के मुकाबले ये जुर्माना करीब 10 गुना तक अधिक है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। पिछले दिनों ओडिशा में नागालैंड के एक ट्रक मालिक का 6.3 लाख का चालान काटा गया था। ट्रक का परमिट, पीयूसी और इंश्योरेंस आदि कुछ भी नहीं था।
चालान की रकम कई बार इतनी अधिक होती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। हालांकि, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जुर्माने की राशि में इजाफा किए जाने का बचाव किया था कि देश में हर साल सड़क हादसों में काफी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। लिहाजा, इस नए कानून का मकसद वाहन चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने के रोकना है। हालांकि, गुजरात, पश्चिम बंगाल एमपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू ना करने का फैसला किया है।












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