मोटर व्हीकल एक्ट का नया नियम: अब लाइसेंस और आरसी में अपडेट करनी होगी ये जानकारी

मोटर व्हीकल एक्ट में अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर बदले नियम, करना होगा ये काम

नई दिल्ली। नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर वाहन चालक अब बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं। भारी भरकम चालान से बचने को कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लंबी लाइन में लगा है तो कोई अपनी गाड़ी का पेंडिंग इंश्योरेंस रिन्यू करा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बाइक चलाते हुए कभी हेलमेट नहीं लगाया, लेकिन अब बिना हेलमेट बाइक पर बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियम लागू होने के बाद हालांकि कुछ लोग चालान की बढ़ी हुई रकम को लेकर विरोध भी जता रहे हैं। वहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) को लेकर नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।

ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर बदला ये नियम

ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर बदला ये नियम

मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के लागू होने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर नियम बदले गए हैं। अब सभी वाहन चालकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। जिन वाहन चालकों का मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में अपडेट नहीं है, उन्हें आरटीओ दफ्तर जाकर या ऑनलाइन तरीके से इसे अपडेट कराना होगा। हालांकि नए वाहनों की आरसी और नए बन रहे ड्राइविंग लाइसेंस में आरटीओ की तरफ से ही वाहन चालकों का मोबाइल नंबर पहले से ही अपडेट किया जा रहा है।

दिल्ली और गुजरात में नियम लागू

दिल्ली और गुजरात में नियम लागू

आपको बता दें कि दिल्ली और गुजरात में यह नियम 1 सितंबर से ही लागू हो चुका है। अब देश के बाकी राज्यों में इस नियम को लागू कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में मोबाइल नंबर ऑनलाइन तरीके से अपडेट कराने के लिए आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाकर अपनी लॉग इन आईडी बनानी होगी। इसके बाद ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में जाकर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज ऑप्शन के जरिए आप अपनी आरसी में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

वाहन चालकों को होगा ये फायदा

वाहन चालकों को होगा ये फायदा

ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद परिवहन विभाग को जहां ऑनलाइन चालान की जानकारी वाहन मालिक तक पहुंचाने में सुविधा होगी तो वहीं, वाहन चालकों को भी गलती से तोड़े गिए ट्रैफिक नियम के बाद अपने नाम से इश्यू हुए चालान का पता चल सकेगा। परिवहन विभाग की कोशिश है कि चालान की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन किया जाए। किसी वाहन चालक का चालान कटने के बाद उसके मोबाइल पर इसकी जानकारी भेज दी जाएगी। इससे जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, वहीं विभाग और वाहन चालक का भी काफी समय बचेगा।

ऐसे चेक करें ऑनलाइन चालान

ऐसे चेक करें ऑनलाइन चालान

आपको बता दें कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता और गलती से कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हमारे नाम पर चालान इश्यू हो जाता है। ऐसे में आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई चालान तो पेंडिंग नहीं है। यह चेक करने के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एक छोटी सी विंडो दिखेगी, जिसमें Get Challan Details के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसपर क्लिक करने के बाद आप अपने वाहन के नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर से किसी एक विकल्प को चुनकर अपनी डिटेल भरें। वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर के साथ आपको कैप्चा कोड भी भरना होगा। इसके बाद Get Detail पर क्लिक करें और आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कोई चालान है या नहीं। अगर आपके नाम पर कोई चालान है तो आप यहीं पर इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं।

100 में रद्द भी करा सकते हैं चालान

100 में रद्द भी करा सकते हैं चालान

गौरतलब है कि मोटर व्हीकल एक्ट में एक नियम ऐसा भी है, जिससे आप महज 100 रुपए में अपना हजारों रुपए का चालान रद्द करा सकते हैं। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, सड़क पर वाहन चलाते समय अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और परमिट नहीं है तो आपका चालान काटा जा सकता है। लेकिन... मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 में प्रावधान है कि वाहन चालक को अपनी गाड़ी से संबंधित ये कागजात पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। यानी अगर आपका चालान कट जाता है तो आप 15 दिनों के भीतर अपनी गाड़ी के कागजात संबंधित विभाग में चेक करवाकर अपना चालान माफ करवा सकते हैं। हालांकि इस नियम में शर्त यह है कि सभी कागजात चालान कटने से पहले की तारीख के बने होने चाहिएं। इस प्रक्रिया के लिए आपको प्रति दस्तावेज 100 रुपए का शुल्क देना होगा।

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