गाड़ी में पिछली सीट पर बेल्ट ना लगाने पर कटेगा कितने का चालान? जानिए
इस बीच वाहन चालकों के मन में एक सवाल और उठ रहा है कि क्या गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है?
नई दिल्ली। मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधान लागू होने के बाद वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर यातायात पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मंगलवार को राजस्थान के एक ट्रक चालक का ओवरलोडिंग को लेकर 1 लाख 41 हजार रुपए का चालान काटा गया। नए मोटर व्हीकल एक्ट के नियम लागू होने के बाद यह अभी तक का सबसे भारी भरकम चालान है। इससे पहले ओडिशा में एक ट्रक ड्राइवर पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 86500 रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया था। इस बीच वाहन चालकों के मन में एक सवाल और उठ रहा है कि क्या गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है? आइए जानते हैं कि इसे लेकर मोटर व्हीकल एक्ट में क्या प्रावधान है?

पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनने का नियम पहले से
सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक, 2014 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया था। 2015 में इस प्रावधान को लागू कर दिया गया। अभी तक इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। नए मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे लोगों के सीट बेल्ट ना पहनने पर जुर्माना राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। यानी गाड़ी की पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनने का नियम पहले से था, अब इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है।

इस नियम में एक छूट भी है
हालांकि इस नियम में एक छूट भी दी गई है। दरअसल यह नियम केवल उन्हीं वाहन चालकों पर लागू होगा, जिनकी गाड़ी में वाहन निर्माता कंपनी ने पिछली सीट पर सीट बेल्ट की सुविधा दी हुई है। आपको बता दें कि एंट्री लेवल की गाड़ियों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं होती। ऐसी स्थिति में यह नियम एंट्री लेवल की गाड़ियों के चालकों पर लागू नहीं होगा। बड़ी गाड़ियों में पिछली सीटों पर सीट बेल्ट की सुविधा होती है। हालांकि सेक्शन 125(1ए) के मुताबिक कार निर्माता कंपनी को अपनी गाड़ियों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट की सुविधा देना जरूरी है। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि पिछली सीट पर बैठे लोगों को सीट बेल्ट ना लगाना काफी रिस्की हो सकता है।

महज 100 रुपए में रद्द करा सकते हैं चालान
मोटर व्हीकल एक्ट में एक नियम ऐसा भी है, जिससे आप महज 100 रुपए में अपना हजारों रुपए का चालान रद्द करा सकते हैं। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, सड़क पर वाहन चलाते समय अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और परमिट नहीं है तो आपका चालान काटा जा सकता है। लेकिन... मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 में प्रावधान है कि वाहन चालक को अपनी गाड़ी से संबंधित ये कागजात पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। यानी अगर आपका चालान कट जाता है तो आप 15 दिनों के भीतर अपनी गाड़ी के कागजात संबंधित विभाग में चेक करवाकर अपना चालान माफ करवा सकते हैं। हालांकि इस नियम में शर्त यह है कि सभी कागजात चालान कटने से पहले की तारीख के बने होने चाहिएं। इस प्रक्रिया के लिए आपको प्रति दस्तावेज 100 रुपए का शुल्क देना होगा।

ऑनलाइन चालान चेक करना बेहद आसान
इसके अलावा कई बार हमें पता भी नहीं चलता और गलती से कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हमारे नाम पर चालान इश्यू हो जाता है। ऐसे में आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई चालान तो पेंडिंग नहीं है। यह चेक करने के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एक छोटी सी विंडो दिखेगी, जिसमें Get Challan Details के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसपर क्लिक करने के बाद आप अपने वाहन के नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर से किसी एक विकल्प को चुनकर अपनी डिटेल भरें। वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर के साथ आपको कैप्चा कोड भी भरना होगा। इसके बाद Get Detail पर क्लिक करें और आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कोई चालान है या नहीं। अगर आपके नाम पर कोई चालान है तो आप यहीं पर इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना बढ़ा जुर्माना
ट्रैफिक नियम ---------- पुराना जुर्माना ---------- नया जुर्माना
सामान्य (धारा 177) ---------- 100 रुपए ---------- 500 रुपए
सीट बेल्ट ---------- 100 रुपए ---------- 1000 रुपए
नशे में ड्राइविंग ---------- 2000 रुपए ---------- 10000 रुपए
सड़क पर रेस लगाना ---------- 500 रुपए ---------- 5000 रुपए
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना ---------- 500 रुपए ---------- 5000 रुपए
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग ---------- 1000 रुपए ---------- 2000 रुपए
टू-व्हीलर पर ओवरलोडिंग ---------- 100 रुपए ---------- 2000 रुपये, 3 महीने के लिए लाइसेंस अयोग्य
ओवर स्पीडिंग ---------- 400 रुपए ---------- हल्की गाड़ियों पर 1000 और मध्यम दर्जे की गाड़ियाों पर 2000 रुपए
खतरनाक ड्राइविंग दंड ---------- 1000 रुपए ---------- 5000 रुपए तक
अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना ---------- 500 रुपए ---------- 2000 रुपए
बिना लाइसेंस अनाधिकृत गाड़ी चलाना ---------- 1000 रुपए ---------- 5000 रुपए
बिना परमिट की गाड़ी ---------- 5000 रुपए तक ---------- 10000 रुपए तक
लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन ---------- कोई नियम नहीं ---------- 25000 से 1 लाख रुपए
ओवरलोडिंग ---------- 2000 रुपए ---------- 20000 रुपए
यात्रियों की ओवरलोडिंग ---------- कोई नियम नहीं ---------- 1000 रुपए प्रति एक्सट्रा यात्री
बिना योग्यता के ड्राइविंग ---------- 500 रुपए ---------- 10000 रुपए
आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर ---------- कोई नियम नहीं ---------- 10000 रुपए
ओवरसाइज वाहन ---------- कोई नियम नहीं ---------- 5000 रुपए
जुवेनाइल द्वारा उल्लंघन ---------- कोई नियम नहीं ---------- संरक्षक /या मालिक को दोषी माना जाएगा, 3 साल की कैद के साथ 25000 रु जुर्माना, जेजे एक्ट के तहत जुवेनाइल पर मुकदमा चलेगा और गाड़ी का पंजीकरण रद्द होगा












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