3 बड़े बदलाव के साथ आज राज्यसभा में पेश होगा तीन तलाक बिल

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    Triple Talaq Bill को 3 बड़े बदलावों के साथ Rajyasabha में पेश करेगी Modi Government | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार बहुचर्चित तीन तलाक के बिल को आज राज्य सभा में पेश करेगी, इस बिल को गुरुवार को कैबिनेट ने पास कर दिया है, ऐसे में इस बिल की असल परीक्षा राज्य सभा में होनी है। इस बिल में कुछ संशोधनों को कैबिनेट ने पास कर दिया है, जिसके बाद इसे राज्य सभा में पेश किया जा रहा है। गुरुवार को कैबिनेट ने इस बिल में प्रस्तावित तीन संशोधनों को स्वीकार कर लिया था। इस बिल को पास किए जाने से पहले भाजपा ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है।

    अब नहीं रहेगा गैर जमानती अपराध

    अब नहीं रहेगा गैर जमानती अपराध

    जिस तरह से इस बिल को लेकर विरोध हुआ था, उसके बाद सरकार ने नरमी दिखाते हुए बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसमे बदलाव किया जा सकता है। संशोधन के बाद अब तीन तलाक गैर जमानती अपराध नहीं रहेगा, अब इस मामले में जमानत दी जा सकती है और पति व पत्नी के सामने समझौते का विकल्प भी खुला रहेगा। लिहाजा अब तीन तलाक देने वाले को सीधे तौर पर तुरंत जेल नहीं जाना पड़ेगा।

    कोई भी नहीं कर सकता शिकायत

    कोई भी नहीं कर सकता शिकायत

    मूल विधेयक में किसी पड़ोसी को भी इस बात का अधिकार था कि वह तीन तलाक की शिकायत कर सकता था, लेकिन इसे सिर्फ पत्नी और रक्त संबंधी तक सीमित कर दिया गया है। इस बिल में तीसरा बड़ा बदलाव यह किया गया है कि तीन तलाक मामले में आपराधिक प्रक्रिया शुरू होने से पहले समझौते का विकल्प खुला रहेगा। यानि अगर पति और पत्नी चाहें तो मजिस्ट्रेट के सामने समझौता कर तीन तलाक को खत्म कर सकते हैं।

    कानून मंत्री ने जताई उम्मीद

    कानून मंत्री ने जताई उम्मीद

    केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की उम्मीद जताई है कि कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी इस विधेयक को पास करने में उनकी मदद करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इस बिल को लोकसभा पहले ही पास कर चुकी है, लेकिन राज्यसभा में इसके कुछ प्रावधानों को लेकर विपक्ष ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद इसमे संशोधन की मांग की जा रही थी। जिसके बाद आखिरकार संशोधनों के साथ इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

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