लॉकडाउन के बीच आधी रात को आया मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आज से खुलेंगी सभी दुकानें, लेकिन....
लॉकडाउन के बीच आधी रात को आया मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आज से खुलेंगी सभी दुकानें,
नई दिल्ली। 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच शुक्रवार की देर रात को मोदी सरकार का बड़ा फैसला आया। देर रात गृहमंत्रालय ने बड़ा निर्देश जारी करते हुए देशभर में दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया। केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बड़ा अहम आदेश जारी करते हुए देशभर में आज से तमाम दुकानों , बाजारों को खोलने का आदेश दे दिया है, हालांकि इसके साथ ही शर्तें में लगाई गई है। गृहमंत्रालय ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि ये फैसला सिर्फ ग्रीन जोन वाले इलाकों के लिए हैं।
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मोदी सरकार का बड़ा आदेश
लॉकडाउन के बीच सरकार ने धीरे-धीरे राहत देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए दुकानदारों को खुशखबरी दे दी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात देश के लाखों दुकानदारों को राहत देते हुए शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सभी रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए दिशानिर्देश और शर्तें रखीं गई है, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। गृहमंत्रालय ने जहां दुकानों को खोलने का आदेश दिया तो वहीं शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा । गृहमंत्रालय की ओर से मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति अभी नहीं मिली है।

इन शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में दुकानदारों के लिए कुछ शर्तें भी लागू की हैं।
- आज से वहीं दुकानें खुलेंगी , जो दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होंगी।
- दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ को ही काम करने की छूट होगी।
- दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
- दुकान में काम करने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने आदेश में कहा है कि आवासीय परिसर के समीप स्थित और स्टैंड अलोन दुकानें जो नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आती हैं, उन्हें भी खोलने की अनुमति है।
- इसके बाहर की सभी दुकानें लॉकडाउन में बंद रहेंगी।

इन जगहों पर नहीं खुलेंगी दुकानें
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं है। उन जगहों पर पहले की तरह की लॉकडाउन के निर्देशों का पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने इससे पहले 21 अप्रैल को आदेश जारी कर स्कूली किताबों की दुकानों को खोलने की छूट दी थी। वहीं बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों से प्रतिबंध हटा लिया गया था। शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरियां और आटा मिल में भी काम करने की छूट दी गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर कहरा असर पड़ रहा है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए धीरे-धीरे लॉकडाउन में छूट दी जा रही है , ताकि गिरती अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके।

शराब की दुकानों को लेकर सरकार का फैसला
गृहमंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि शराब की दुकानों को नहीं खोला जाएगा। शराब की दुकानों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। वाइन शॉप को शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। मतलब ये कि गृहमंत्रालय के ताजा निर्देश के बाद भी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीब्रांड और मॉल इत्यादि को भी खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। राजधानी दिल्ली में नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, लाजपत नगर जैसे मार्केट भी नहीं खुलेंगे। इन जगहों पर भीड़ नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए इन्हें खोलने का आदेश नहीं दिया गया है।
#IndiaFightsCOVID19
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 15, 2020
MHA issues revised consolidated guidelines on the #Lockdown2 measures to be taken by Ministries/Departments of Govt of India, State/UT governments & State/UT authorities for the containment of #COVID19 in India. (1/2) pic.twitter.com/Q85DFtMAob












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