बड़ी राहत: फ्लाइट हुई कैंसिल तो यात्रियों को मिलेगा पूरा पैसा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों के साथ विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए एविएशन सेक्टर में बड़े सुधार की घोषणा की है। केंद्र सरकार के इस कदम से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने एलान किया है कि अगर उड़ान में देरी होती है तो एयरलाइन कंपनी को यात्रियों को मुआवजा देना होगा। विमानन मंत्री जयंत सिन्हा ने हवाई पैसेंजर चार्टर का ड्रॉफ्ट लोगों के विचार जानने के लिए सामने रखा है।

सरकरा ने लोगों से चार्टर के लिए कई बातों पर सलाह मांगी गई है। जिसपर सभी पक्षों से राय मांगी गई है। 2 महीने के भीतर इन प्रस्तावों को लागू किया जा सकता है। जिससे फ्लाइट रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा।
जयंत सिन्हा ने कहा कि यदि फ्लाइट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री टिकट कैंसल कर देते हैं तो उन्हें इसके लिए कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा इस समयसीमा के अंदर टिकट में अन्य तरह के बदलाव भी मुफ्त में करा सकते हैं। एविएशन मिनिस्ट्री के पैसेंजर चार्टर ड्राफ्ट पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, 'यात्रियों के अधिकार बढ़ेंगे। कैंसलेशन चार्जेज में एयरलाइन्स की मनमानी खत्म होगी।
जयंत सिन्हा ने कहा कि, यात्रा समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा। मंत्री ने यह भी साफ किया कि किसी भी हालत में कैंसलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेज के कुल योग से अधिक नहीं हो सकता। 4 घंटे से अधिक फ्लाइट में देरी पर टिकट कैंसल कराने पर यात्री पूरा किराया वापस पाने का हकदार होगा।
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने कहा कि यदि एयरलाइन्स कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट लेट होती है तो उन्हें यात्रियों को इसका हर्जाना देना होगा। यदि फ्लाइट अगले दिन तक के लिए लेट हो जाती है तो एयरलाइंस को फ्री में यात्रियों के होटल में रुकने का प्रबंध करना होगा। अगर यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो जाती है तो एयरलाइंस को हर्जाना देना होगा।












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