पुलवामा हमले में शामिल औरंगजेब आतंकी घोषित, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
नई दिल्ली, 11 मार्च। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर हमले में शामिल आतंकियों पर भारत सरकार की ओर कार्रवाई की जा रही है। हमले में शामिल खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मोहिउद्दीन औरंगजेब को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है।

14 फरवरी 2019 को जब जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ जवानों के काफिले को लेकर जा रहे वाहनों पर आत्मघाती हमला किया गया था। यह आत्मघाती हमला पुलवामा जिले के लेथापोरा में किया गया था। आत्मघाती हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर सख्त रुख अपनाया था। इस हमले को लेकर भारत सरकार लगातार आंतकियों पर नकेल कसने की कार्रवाई कर रही है।
सोमवार को गृह मंत्रालय की ओर जारी नोटिफिकेशन तहत गृह मंत्रालय ने जैश-ए-मोहम्मद के मोहिउद्दीन औरंगजेब को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। वह पुलवामा आतंकी हमले में शामिल था।












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