Unlock- 2 की गाइडलाइन- जानिए क्या-क्या रहेगा बंद
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत रहेगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि अनलॉक 2.0 में किन चीजों पर रोक बरकरार रहेगी। अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक होगी। इस दौरान रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
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जानिए अनलॉक 2 में क्या रहेगा बंद
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
- गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति के अलावा यात्री अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे।
- मेट्रो रेल अभी नहीं चलेगी।
- सिनेमा हॉल, जिम , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे।
- सामाजिक/ राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रम अभी नहीं हो सकेंगे।
- इन सभी को शुरू करने की तारीख़ हालात का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएगी।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है।
- 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा. जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां की गतिविधियों में छूट का फ़ैसला राज्य सरकारें करेंगी।
- राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हालात को देखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन्स से बाहर भी कुछ गतिविधियों को रोक सकती हैं और पाबंदियां लगा सकती है।
नाइट कर्फ्यू के नियम
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं, कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। बसों, ट्रेनों और प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने घर जाने की इजाजत रहेगी। नियमों का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा 144 लागू करने जैसे आदेश जारी कर सकता है।












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