स्पेशल ट्रेन से घर भेजे जाएंगे दूसरे राज्यों में फंसे लोग, गृह मंत्रालय ने दी इजाजत

नई दिल्ली। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और अन्य लोगों को गृह मंत्रालय नें शुक्रवार को एक और बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। इसके लिए रेलवे के सभी जोनों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और अन्य मंत्रालयों के साथ बैठक की थी। इसमें फंसे हुए लोगों को घर तक पहुंचाने की समस्या का हल निकालने को लेकर चर्चा हुई थी।

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      MHA allows movement of migrant workers, students stranded at different places, by special trains

      गृह मंत्रालय की ओर से 1 मई को जारी आदेश में कहा गया है, विभिन्‍न राज्‍यों में फंसे लोगों को अब स्‍पेशल ट्रेनों से घर भेजा जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय संबंधित राज्‍यों से बातचीत करेगा। वहीं रेल मंत्रालय इसके लिए नोडल अफसर की नियुक्ति करेगा। यह नोडल अफसर लोगों की आवाजाही को लेकर राज्‍य सरकारों से संपर्क में रहेंगे।रेल मंत्रालय टिकट की बिक्री और ट्रेनों, प्‍लेटफॉर्म व स्‍टेशनों के सोशल डिस्‍टेंसिंग समेत कोरोना वायरस से बचने के अन्‍य सुरक्षा उपाय के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा।

      गृह मंत्रालय के आदेश के बाद रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोनों को निर्देश जारी कर रहा है कि वे राज्‍यों से उनकी डिमांड का पता करें। अगर सबकुछ ठीक रहता है तो अगले एक-दो दिन में कई और स्‍पेशल ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। उत्‍तर प्रदेश और मध्‍य प्रदेश ने महाराष्‍ट्र से अपने लोगों को लाने के लिए क्लियरेंस दे दिया है। इसी बीच 1200 मजदूरों को लेकर एक और स्पेशल ट्रेन केरल के एर्नाकुलम से शुक्रवार को ओडिशा के लिए रवाना होगी। इससे पहले तेलंगाना से एक स्पेशल ट्रेन प्रवासियों को लेकर झारखंड़ के लिए निकल चुकी है।

      गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि रेलवे ने 13 लाख वैगन से अधिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। ट्रक और सामान ढोने की आवाजाही में बढ़ोत्तरी हो रही है। आर्थिक गतिविधियों के लिए यह जरूरी है कि राज्य की सीमाओं पर ट्रकों को रोका नहीं जाए। अभी भी कई राज्यों में ऐसी समस्या आ रही है।गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है ट्रक और मालवाहक वाहनों को किसी पास की जरूरत नहीं है। चाहे वो भरे हों या खाली हों।

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