रामनवमी पर बेंगलुरु में बंद रहेंगी मीट की दुकानें, BBMP ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल: बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने शुक्रवार को रामनवमी को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया, जिसके तहत 10 अप्रैल को पूरे बेंगलुरु में मांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इससे पहले महाशिवरात्रि और गणेश चतुर्थी पर मांस की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया था। बीबीएमपी ने अपने आदेश में कहा कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली दुकानों और बूचड़खाने बंद रहेंगे। अगर कोई नियम को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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    इससे पहले चार अप्रैल को दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर मुक्केश सूर्यन ने एसडीएमसी आयुक्त को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि उसकी सीमा में आने वाली सभी दुकानें 11 अप्रैल तक बंद रहें। उस दौरान मेयर ने कहा था कि दिल्ली के अधिकांश परिवार नवरात्रि के दौरान लहसुन-प्याज नहीं खाते हैं। इस वजह से आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि बहुत से लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया था।

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