Video: केरल में अवैध अपार्टमेंट को किया गया ध्वस्त
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नई दिल्ली। केरल के मरदू में अवैध बहुमंजिला इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमारत को गिरा दिया गया है। यह इमारत कोच्चि के मदुरै में स्थित थी। जिसे पूरी तैयारी के साथ आज विस्फोटक लगाकर गिरा दिया। यह इमारत गोल्डेन कयलोरम 55 मीटर ऊंची थी। जिन चार इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है यह इमारत उनमे सबसे छोटी इमारत है। इस बिल्डिंग को नियमों को ताक पर रखकर कोस्टल रेग्युलेशन जोन नियमों के खिलाफ बनाया गया था। जिसे आज दोपहर 2.30 बजे गिरा दिया गया।
इससे पहले 55 मीटर ऊंची सुबह 11.03 बजे जैन कोरल कोव इमारत को भी गिरा दिया गया था। इससे पहले शनिवार को दो कॉम्पलेक्स को एच2ओ होली फेद और अल्फा सीरीन ट्विन टॉवर को गिरा दिया गया था। इन इमारतों को गिराने के लिए काफी विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था। इन इमारतों को गिराने का काम मुंबई की कंपनी ने किया। जिसका नाम इडिफिसेड इंजीनियरिंग है। दक्षिण अफ्रीका की कंपनी जेट डिमोलिशन की मदद से इन इमारतों को गिराया गया। गौरतलब है कि इन सभी चार बिल्डिंग में 3350 फ्लैट थे, जिसमे 240 परिवार रहते थे।
बिल्डिंग को जब गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया और इस बात का खयाल रखा गया कि कोई भी इस प्रक्रिया के दौरान यहां नहीं आए। बिल्डिंग को गिराने के लिए 800 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। साथ ही बिल्डिंग गिराते समय इलाके में धारा 144 को लागू कर दिया गया था और लोगों से कहा गया था कि वह अपने घर की बिजली बंद कर दें और साथ ही खिड़की और दरवाजों को भी बंद रखें। बिल्डिंग को गिराने से पहले प्रशासन ने फ्लैट में लगे सभी सामान को निकाल लिया था।
#WATCH Maradu flats demolition: Golden Kayalorum apartment demolished through a controlled implosion. All 4 illegal apartment towers have now been demolished. #Kerala pic.twitter.com/TBvHBjuIZR
— ANI (@ANI) January 12, 2020