देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बनाई समिति
नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक एकल सदस्यीय समिति की घोषणा की जो मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह द्वारा राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। समिति में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश चंडीवाल शामिल हैं और वो छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

न्यायमूर्ति चंडीवाल समिति के लिए जांच का विषय ये होगा कि क्या परम बीर सिंह ने अपने 20 मार्च के पत्र में कोई सबूत प्रस्तुत किया है जहां उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ आरोप लगाए हैं। पैनल यह जांच करेगी कि क्या सबूत, यदि कोई है, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री या उनके किसी कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी अपराध को साबित करते हैं या नहीं।
बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट करेगी सुनवाई
परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि इस याचिका में परमबीर सिंह ने चार रिक्वेस्ट किए हैं। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की है, उसमें उनकी चार प्रार्थनाएं हैं। अपने स्वयं के स्थानांतरण के बारे में मुद्दों को उठाने के अलावा परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की मांग की, जो कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पैसे वसूलने के लिए दबाव डाल रहे थे। परमबीर सिंह ने अपनी पीआईएल में मांग कि कि महाराष्ट्र सरकार को पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए पारदर्शी व्यवस्था करनी चाहिए।