कराधान विधि संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित, वित्त मंत्री बोली- इसका फायदा सभी को मिलेगा

नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को देर शाम मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कारपोरेट टैक्स की दर घटाने संबंधी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित हो गया। यह विधेयक 20 सितंबर को जारी अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा। इससे कार्पोरेट कर में सरकार द्वारा की गई कमी का एक पड़ाव पार हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कर में कमी से सभी कंपनियों को फायदा होगा, जो कंपनी कानून के तहत रजिस्टर हैं।

Lok Sabha passed a Bill to replace an Ordinance for effecting reduction of corporate tax rates

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित होने के बाद मौजूदा कंपनियों के लिए बेस कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया गया है और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 25 फीसदी से 15 फीसदी कर दिया गया है। सितंबर में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कमी की घोषणा की थी और यह 28 सालों में सबसे ज्यादा कमी की गई थी।

बिल पर चर्चा का जवाब देते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद घरेलू और वैश्विक कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा, 'अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर को ध्यान में रखते हुए, ये संकेत मिले हैं कि कई कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाह रही हैं, हमने सोचा कि कॉरपोरेट टैक्स को कम के लिए लिए ये आवश्यक समय है। इसमें वृद्धि को प्रोत्साहित करने और नौकरी के विकास को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय उपाय किए गए थे।

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