Lok Sabha Polls: 'वह एक ब्रिटिश नागरिक हैं', राहुल गांधी के रायबरेली नामांकन के खिलाफ शिकायत दर्ज

परिवाद अनिरुद्ध प्रताप सिंह की ओर से वकील अशोक पांडे ने दायर किया था। गांधी के खिलाफ एक वकील ने रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें दो आधारों पर कांग्रेस नेता का नामांकन रद्द करने की मांग की गई थी। वकील ने बयां किए दो आधार...
पांडे ने को बताया कि पहला आधार, राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है। वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन अफजल अंसारी जैसा कोई फैसला नहीं दिया है, जिसमें उन्होंने कहा हो कि वह फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि उनकी सजा पर रोक में चुनाव लड़ने की अनुमति शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें पीछे हट जाना चाहिए।
वकील ने आगे कहा कि दूसरा, 2006 में, राहुल गांधी ने एक बार अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी। ब्रिटिश नागरिक होने के नाते, वह संवैधानिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। मेरी शिकायत के बाद, राहुल गांधी के प्रतिनिधि को बुलाया गया और मेरी शिकायत स्वीकार कर ली गई है।
'कांग्रेस ने राहुल का नामांकन बताया वैध'
कांग्रेस नेता अजय पाल सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि उनका नामांकन पहले भी वैध माना गया था और अब भी वैध है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक उम्मीदवार है, जिसने शिकायत की अवधि समाप्त होने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने राहुल गांधी की राष्ट्रीयता को चुनौती देते हुए एक रिट दायर की है... राहुल गांधी का नामांकन पहले भी वैध था और यह अब भी मान्य है।
अमेठी से कांग्रेस के टिकट पर किशोरी लाल शर्मा मैदान में
राहुल गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, जिससे उनके दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया। कांग्रेस के वफादार किशोरी लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ेंगे।












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