Unnao Rape Case LIVE: मैं चाहती हूं कि आरोपी को मौत की सजा दी जाए-पीड़ित
Unnao Rape Case LIVE: उन्नाव रेप केस में आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। पल-पल के अपडेट के लिए पेज को रीफ्रेश करते रहें।

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Unnao Rape Case LIVE: पीड़िता के लिए न्याय का रास्ता खुला, SC को धन्यवाद-केसी त्यागी
उन्नाव रेप केस में SC के फैसले पर JD(U) नेता केसी त्यागी ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, जिसने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर पीड़िता के लिए न्याय का रास्ता खोला है।"
Unnao Rape Case LIVE: तो क्या आपको लगता है कि मैं खुश होऊंगा-सर्वाइवर के वकील महमूद प्राचा
उन्नाव रेप केस की सर्वाइवर के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि , "मैं देश के लोगों और लीगल कम्युनिटी पर छोड़ता हूं कि वे खुद तय करें कि यह हमारे लिए कितनी बड़ी राहत है। मैं कहूंगा नहीं... क्या आप चाहते हैं कि मैं खुश होऊं जब लड़की को CRPF ले गई है? मुझे तो उससे ऑर्डर के बारे में बात करने का मौका भी नहीं मिला, तो क्या आपको लगता है कि मैं खुश होऊंगा? क्या यह सच में पीड़ित के लिए कोई राहत है?"
Unnao Rape Case LIVE: 'पूरा देश इस अत्याचार के खिलाफ पीड़िता के साथ खड़ा है'
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को बेल देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर SC की सुनवाई पर, UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। पूरा देश इस अत्याचार के खिलाफ पीड़िता के साथ खड़ा है। अगर पीड़िता राहुल गांधी से नहीं मिली होती, तो उस पर अत्याचार जारी रहते।"
Unnao Rape Case LIVE: "सत्यमेव जयते। हमें इसी आदेश की उम्मीद थी'
महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा, "सत्यमेव जयते। हमें इसी आदेश की उम्मीद थी। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सभी मीडिया का धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संवेदनशील रहा है। यह न्याय का बहुत ही बेसिक सिद्धांत था। इससे देश की बेटियों को यह संदेश जाएगा कि अगर उनके साथ अन्याय होता है, तो उन्हें न्याय मिलेगा
Unnao Rape Case LIVE: 'मैं आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं'
पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा, "मैं आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीड़िता भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को एक सख़्त आदेश जारी किया है कि आरोपी को किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, और राहत देने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, और तब तक, उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है।"
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