Indian Railways: ट्रेन में यात्रा से पहले जान लें रेलवे के नए नियम, रात 10 बजे के बाद नहीं कर सकेंगे ये काम
भारतीय रेलवे ने रात में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कई नए नियमों की घोषणा की है। दिशा-निर्देशों का उल्लंखन करने पर यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

Indian Railways: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। इस बीच इंडियन रेलवे ने रात में यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए कई नियमों की घोषणा की है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी यात्री अपनी सीट, डिब्बों या कोचों में बिना ईयरफोन के तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता है, या फिर तेज आवाज में संगीत नहीं सुन सकता है। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद किसी भी यात्री को लाइट जलाने की अनुमति नहीं होगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नए नियमों का उल्लंघन करने पर यात्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए नियम को लागू करने के लिए टीटीई (ट्रैवलिंग टिकट एक्जामिनर), अन्य रेलवे कर्मियों और कैटरिंग स्टाफ को भी ट्रेनों में सार्वजनिक शिष्टाचार बनाए रखने के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही सह-यात्रियों के लिए समस्या पैदा करने वाले लोगों को ऐसा न करने के लिए भी जागरूक करने के लिए कहा गया है।
'रात 10 बजे के बाद' के नियम
- टीटीई रात 10 बजे के बाद आपका टिकट चेक करने नहीं आ सकता है।
- सके अलावा रात की रोशनी को छोड़कर सभी लाइटें बंद कर देनी चाहिए।
- समूहों में यात्रा करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद आपस में बातचीत नहीं कर सकते।
- अगर बीच वाली बर्थ वाला सहयात्री अपनी सीट खोल देता है तो नीचे वाली बर्थ वाले यात्री कुछ नहीं कह सकते।
- ट्रेन सेवाओं में ऑनलाइन भोजन रात 10 बजे के बाद नहीं परोसा जा सकता है।
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इससे पहले रेलवे ने एहतियात के तौर पर लिया था ये फैसला
हालांकि, आप ई-कैटरिंग सेवाओं के साथ रात में भी ट्रेन में अपने भोजन या नाश्ते के लिए प्री-ऑर्डर कर सकते हैं। इससे पहले, रेलवे ने यात्रियों को आग लगने की घटनाओं के खिलाफ एहतियात के तौर पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट का उपयोग करने से रोकने का फैसला किया था। इसके अलावा, ट्रेन के डिब्बों में शराब पीना, धूम्रपान करना या फिर किसी भी ज्वलनशील वस्तु को ले जाने की अनुमति नहीं है और ये भारतीय रेलवे के नियमों के खिलाफ हैं।












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