केरल: कोबरा से पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
तिरुवनन्तपुरम, 13 अक्टूबर। कोबरा सांप से कटवाकर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को आज (बुधवार) केरल के कोल्लम की एक अदालत ने डबल उम्रकैद की सजा सुनाई है। केरल से सामने आए इस अविश्वसनीय हत्या के मामले में कोर्ट ने महिला के पति को दोषी पाया था। उसने अपनी सो रही पत्नी पर जहरीला कोबरा सांप छोड़ दिया था जिसके काटे जाने से महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष को कोर्ट से दोषी के लिए सजा-ए-मौत की मांग की थी।

बात दें कि 32 वर्षीय पी सूरज को कोर्ट ने सोमवार को पत्नी की हत्या का दोषी पाया था, जिसके बाद बुधवार को सजा सुनाए जाने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि दोषी शख्स इस जघन्य अपराध के लिए किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। सूरज को सोमवार को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 328 और 201 के तहत दोषी पाया गया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि उसने 7 मई, 2020 को अपनी पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाया और फिर कोबरा का इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी।
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दोषी पी सूरज की 25 वर्षीय पत्नी उथरा की कोबरा के काटे जाने से इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी। मामले की जांच में पता चला कि पत्नी को कोबरा से कटवाने की साजिश पति सूरज ने ही रची थी। उसने पहले भी कोबरा से पत्नी को कटवाया था लेकिन उस समय वह बच गई थी। हालांकि दूसरी बार उथरा की मौत हो गई। जांच के दौरान विशेष जांच दल (एसआईटी) को एक स्थानीय सांप हैंडलर सुरेश मिला, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया। सुरेश ने कबूल किया कि उसने सूरज को कोबरा को पकड़ने की ट्रेनिंग दी और सांप भी उसी ने दिया था। 6 मई, 2020 को उथरा के सो जाने के बाद सूरज ने कथित तौर पर उस पर कोबरा सांप छोड़ दिया। सूजर ने पत्नी को दो बार काटने के लिए कोबरा का उकसाया भी था।












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