भोसरी लैंड केस: मंदाकिनी खडसे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने गैर जमानती वॉरंट किया जारी

नई दिल्ली, अक्टूबर 12। पुणे के भोसरी लैंड केस में एनसीपी नेता एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे की अग्रिम जमानत याचिका को एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। साथ ही PMLA कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया है। आपको बता दें कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंदाकिनी खडसे के अलावा उनके पति एकनाथ खडसे और उनके दामाद गिरीश चौधरी को आरोपी बनाया था। पिछले हफ्ते इस मामले में एकनाथ खडसे और उनकी पत्नी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। एकनाथ खडसे ने खुद को अस्पताल में भर्ती बताया था। वहीं उनकी पत्नी ने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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    Bhosari Land Case: NCP नेता Eknath Khadse की पत्नी Mandakini की जमानत याचिका खारिज | वनइंडिया हिंदी
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    21 अक्टूबर तक के लिए टली सुनवाई

    आपको बता दें कि विशेष अदालत ने अब पूरे मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। एकनाथ खडसे को आज भी कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते वो उपस्थित नहीं हो सके हैं। जानकारी के मुताबिक, एकनाथ खड़से की सर्जरी हुई है। वह फिलहाल मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। इसलिए वह आज की सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हो सके। खड़से को कुछ और दिनों के लिए अस्पताल में रहना होगा, उनके वकीलों ने अदालत में पेश होने के लिए और समय का अनुरोध किया है, जिसे कोर्ट ने मान लिया और सुनवाई को 21 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया।

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