"हिजाब पर अदालत के आदेश का पालन ना करने वाले छात्रों को Re-Exam की परमिशन नहीं मिलेगी"
कर्नाटक सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालय के हिजाब पर दिए गए फैसले का पालन ना करने वाले छात्रों को Re-Exam देने की परमिशन नहीं दी जाएगी
बेंगलुरू, 17 मार्च । कालेजों में हिजाब पहनने संबंधी विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वहीं कर्नाटक के कालेजों में हुई परीक्षा के दौरान कई छात्राओं को हिजाब की परमीशन ना मिलने के कारण वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। वहीं अब कर्नाटक के कानून मंत्री ने साफ कर दिया है कि उच्च न्यायालय के हिजाब पर दिए गए फैसले का पालन ना करने वाले छात्रों को Re-Exam देने की परमिशन नहीं दी जाएगी।

कर्नाटक सरकार के कानून मंत्री ने कहा छात्रों को फिर से परीक्षा की अनुमति तभी दी जा सकती है जब वे उच्च न्यायालय द्वारा हिजाब मामले में अंतरिम आदेश जारी करने से पहले आयोजित मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने से चूक गए हों।
कर्नाटक के कानून मंत्री जे सी मधुस्वामी ने गुरुवार को विधानसभा को बताया कि सरकार उन छात्रों को मौका देने पर विचार करेगी, जो हिजाब विवाद के कारण अपनी परीक्षा में चूक गए थे । छात्रों को फिर से परीक्षा की अनुमति तभी दी जा सकती है जब वे उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी करने से पहले आयोजित मुख्य परीक्षाओं में चूक गए हों । हम उन्हें परीक्षा में चूकने को या तो मासूमियत या अज्ञानता मान सकते हैं। लेकिन कोर्ट का आदेश आने के बाद जिन छात्रों ने कोर्ट के आदेश की अवज्ञा की है उन्हें पुन: परीक्षा देने की परमिशन नहीं दी जाएगी।












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