कर्नाटक HC से राहुल गांधी को झटका, भारत जोड़ो यात्रा में कॉपीराइट उल्लंघन मामले में FIR रद्द करने से इनकार
Karnataka High Court Rahul Gandhi: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने भारत जोड़ो यात्रा में केजीएफ चैप्टर 2 के गाने के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने बुधवार को याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने बिना अनुमति के सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ की है और यह निस्संदेह कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन है।
बता दें कि जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंची तो राहुल गांधी के पैदल चलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो के लिए फिल्म 'केजीएफ 2' का हिंदी गाना 'सुल्तान..' इस्तेमाल किया गया था।
इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की काफी मनमोहक तस्वीरें सामने आई थीं। वे नई दिल्ली के करोल बाग स्थित साइकिल मार्केट में श्रमिकों और व्यापारियों के साथ मुलाकात की थी। यहां उन्होंने मशीनों के बारे में जानकारी ली थी, साथ ही उसमें रिपेयरिंग के गुर भी जाने थे।
दिल्ली के करोल बाग स्थित साइकिल मार्केट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देखकर लोग काफी खुश नजर आए थे। उनसे मिलने के लिए लोग उतावले दिखाई दिए थे। साथ ही लोगों ने उनके साथ तस्वीरें क्लिक करवाईं।
बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी को हरियाणा के अंबाला में ट्रक ड्राइवरों के साथ सवारी करते हुए देखा गया था। ट्रक ड्राइवरों के साथ कांग्रेस नेता की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थीं
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