राहुल गांधी को झारखंड HC से झटका! अमित शाह पर टिप्पणी मामले में निचली कोर्ट में चलेगा ट्रायल
लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। दरअसल, अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की कार्यवाही को रद्द वाली याचिका खारिज कर दी है।
अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चलेगा। राहुल ने एमपी एमएलए कोर्ट में समन के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आइए जानते हैं पूरा मामला..

मालूम हो कि साल 2018 में राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद बीजेपी जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करते हुए आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, कार्यवाही को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। बीती 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया। जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
मोदी सरनेम मामले में राहुल की गई थी लोकसभा सदस्यता
आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा भी सुनाई थी। जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता और सरकारी बंगला भी त्यागना पड़ा था।












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