कोर्ट से राहत के बाद प्रशंसकों में जश्न, मदर्स डे के बाद तमिलनाडु में अम्मा डे

बेंगलुरू। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपों से बरी कर दिया है। जयललिता को 4 साल की सजा को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही जयललिता का एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो सकती हैं।

jayalalitha

जयललिता के वकील बी कुमार ने कहा कि जयललिता अब बिना किसी दिक्कत के तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री बन सकती हैं। उन्होंने वनइंडिया को बताया कि वह कोर्ट के फैसले से काफी खुश है यह सत्य की जीत है।

जस्टिस कुमारस्वामी ने जयललिता सहित इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है। वहीं कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए 100 करोड़ के जुर्माने को भी रद्द कर दिया है। जयललिता को बरी किये जाते ही उनके समर्थकों में कोर्ट के बाहर जबरदस्त जश्न का माहौल है।

गौरतलब है कि सेशन कोर्ट के फैसले के बाद जयललिता को 20 दिन बेंगलुरू की सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था। सेशन कोर्ट ने जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया था। जज जॉन माइकल डी कुन्हा ने 27 सितंबर 2014 को आरोपी मानते हुए उन्हें चार साल की कैद की सजा सुनाई थी।

जयललिता पर आय से अधिक 53.64 करोड़ रुपए जमा करने का दोषी पाया गया था। वहीं सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ जयललिता ने अपील की थी जिसपर 11 मई तक फैसला सुरक्षित रखा गया था।

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