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Indian Railways Refund Rules: कितनी देर ट्रेन लेट होने पर मिलता है रिफंड? जानिए क्या है इंडियन रेलवे का नियम

Indian Railways Refund Rules: देश में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की अक्सर ट्रेन लेट होने की वजह से योजनाएं बिगड़ जाती हैं और उन्हें स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब रेलवे के नियम जानकर आप इस परेशानी से बच सकते हैं।

भारतीय रेलवे ने साफ किया है कि अगर ट्रेन समय से काफी देर से चल रही है, तो यात्री चाहें तो पूरा किराया वापस पा सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान शर्तें और प्रक्रिया तय की गई हैं, जिनकी जानकारी होने पर कोई भी यात्री बिना झंझट रिफंड ले सकता है।

Indian Railways Refund Rules

3 घंटे से ज्यादा लेट पर पूरा रिफंड

  • अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट है और आप सफर नहीं करना चाहते, तो रेलवे आपको पूरा पैसा लौटाता है।
  • ई-टिकट वाले यात्री IRCTC वेबसाइट या ऐप में जाकर टिकट कैंसिल कर सकते हैं।
  • काउंटर टिकट वाले यात्री नजदीकी आरक्षण काउंटर पर जाकर कैंसिल करा सकते हैं।
  • यह नियम सभी ट्रेनों पर लागू है, चाहे वह मेल-एक्सप्रेस हो, सुपरफास्ट हो या फिर विशेष ट्रेन।

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चार्ट बनने के बाद TDR जरूरी

  • अगर ट्रेन का चार्ट बन चुका है और आपने सफर नहीं करने का फैसला किया है, तो आपको TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करनी होगी।
  • यह प्रक्रिया IRCTC की वेबसाइट या ऐप से पूरी की जा सकती है।
  • TDR फाइल करते समय ट्रेन के असली प्रस्थान समय से पहले अनुरोध दर्ज करना जरूरी है।
  • रेलवे जांच के बाद रिफंड की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर देता है।

ट्रेन कैंसिल होने पर भी मिलेगा पूरा पैसा

अगर किसी वजह से ट्रेन रद्द हो जाती है, तो यात्री को बिना किसी कटौती के पूरा किराया वापस कर दिया जाता है। इस स्थिति में यात्रियों को TDR फाइल करने की भी जरूरत नहीं होती, सिस्टम अपने आप पैसा रिफंड कर देता है।

तत्काल टिकट पर भी मिलेगा फायदा

कई लोग मानते हैं कि तत्काल टिकट पर रिफंड नहीं मिलता, लेकिन यह सही नहीं है। अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो या यात्रा रद्द हो, तो तत्काल टिकट वाले यात्री भी पूरा किराया वापस पा सकते हैं।

रिफंड लेने की समय सीमा

रिफंड लेने के लिए कुछ समय सीमाएं तय की गई हैं, जिनका पालन करना जरूरी है:

  • 3 घंटे से ज्यादा लेट ट्रेन: असली प्रस्थान से पहले टिकट कैंसिल या TDR फाइल करें।
  • AC फेल होने पर: ट्रेन गंतव्य पर पहुंचने के 20 घंटे के भीतर TDR फाइल करें।
  • ट्रेन कैंसिल होने पर: शेड्यूल समय से 72 घंटे के भीतर क्लेम करें।

कैसे करें ऑनलाइन रिफंड क्लेम

  • IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करें।
  • 'Booked Ticket History' में जाएं।
  • जिस टिकट पर रिफंड चाहिए, उसे चुनें।
  • 'File TDR' या 'Cancel Ticket' पर क्लिक करें।
  • कारण दर्ज करें और सबमिट करें।
  • जांच पूरी होने के बाद राशि आपके खाते में आ जाएगी।

यात्रियों के लिए बड़ी राहत

इन नियमों की वजह से अब यात्रियों को ट्रेन लेट होने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यात्रा रद्द करनी पड़े, तो वे बिना नुकसान के अपना पैसा वापस पा सकते हैं। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए बेहद मददगार है, जिन्हें काम या किसी जरूरी कारण से यात्रा का प्लान बदलना पड़ता है।
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