भारत ने 156 देशों के लिए 5 वर्षीय ई-टूरिस्ट वीजा को किया बहाल

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पांच साल के लिए जारी वैध ई-पर्यटक वीजा बहाल कर दिया है, जिसे मार्च 2020 से 156 देशों के नागरिकों के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस फैसले के बाद गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सरकार ने देश में कोविड-19 की स्थिति में सुधार को ध्यान में रखते हुए और वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में और ढील देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।

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सरकार ने यह भी कहा कि उसने 5 साल की वैधता के साथ पुराने, लंबी अवधि के नियमित (कागजी) पर्यटक वीजा को बहाल कर दिया है जो सभी देशों के नागरिकों को जारी किया जाता है। इसके अलावा, सरकार ने सूचित किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान के नागरिकों के लिए लंबी अवधि (10 वर्ष) नियमित पर्यटक वीजा बहाल कर दिया गया है।

5 साल का वीज़ा एक पर्यटक वीज़ा है जो उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जो लगातार यात्राओं के लिए भारत आना चाहते हैं, और यह 5 साल के लिए वैध है। एक विदेशी नागरिक भारत में जितने दिन रह सकता है, वह अधिकतम 90 दिन प्रति यात्रा है। हालांकि, 5 साल का वीजा रखने वाला आवेदक भारत में कई प्रविष्टियां कर सकता है।

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