Unlock 2 के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइन जारी, जानिए किसपर रहेगी पाबंदी
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसके चलते आर्थिक संकट गहराया तो सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी राहत देते हुए अनलॉक-1 का ऐलान कर दिया। 30 जून को अनलॉक-1 की अवधि समाप्त हो रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है।

जानकारी के मुताबिक अनलॉक-2 की नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। चरणबद्ध तरीके से गतिविधयों को शुरू करने काम अनलॉक-1 में ही कर दिया गया था। अनलॉक-2 में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अनलॉक-2 की गाइडलाइंस अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से परामर्श लेने के बाद जारी की गई हैं। इसमें राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभाग भी शामिल हैं।
इसके अलावा रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। केवल जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों में 31 जुलाई तक प्रतिबंधित रहेगा। भीड़ जमा करने वाले सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खुलने की अनुमति होगी। इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मानक दिशानिर्देश जारी करेगा।












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