लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर भारत ने लगाई रोक, सिर्फ इस आधार पर मिलेगी अनुमति
केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 3 अगस्त, 2023 को वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि प्रतिबंधित आयात पर सिर्फ वैद्य लाइसेंस के आधार पर ही इंपोर्ट की अनुमति दी जाएगी।
वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 'लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर के अलावा अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर जो कि एचएसएल 8741 के दायरे में आते हैं, उनका आयात 'प्रतिबंधित' रहेगा। इनके आयात को सिर्फ प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाएगी।'

लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर रोक
हालांकि, नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा। पुरानी नीति के तहत इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजों की आयात की छूट थी।
इन्हें मिली छूट
हालांकि, सरकार ने कहा है कि एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर को आयात लाइसेंस की आवश्यकताओं से छूट दी गई है। इसमें ई-कॉमर्स पोर्टल से पोस्ट या कुरियर से खरीदे जाने वाले ये इलेक्ट्रॉनिक सामान भी शामिल हैं। हालांकि इस तरह के आयात पर जरूरी शुल्कें लागू होंगी।
इन कार्यों के लिए भी आयात में छूट मिगेगी
सरकारी नोटिफिकेशन में इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि आयात लाइसेंस से छूट प्रति कन्साइन्मेंट ऐसे 20 आइटम पर दी जाएगी; और ये वो आइटम होंगे, जो रिसर्च और डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग और इवैल्यूएनशन, रिपेयरिंग और दोबारा एक्सपोर्ट करने या प्रोडक्ट डेपलपमेंट के लिए लिए मंगाई जाएंगी।
बेचने के इरादे से नहीं किया जा सकेगा आयात
वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है, 'आयात की जो अनुमति दी गई है, वह इस शर्त के अधीन होगी कि आयातित सामान का इस्तेमाल सिर्फ बताए गए उद्देश्यों के लिए होगा और उन्हें बेचा नहीं जाएगा। यही नहीं जब आयात का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तो इस प्रोडक्ट को या तो फिर से इस्तेमाल नहीं किए जाने लायक तक खत्म किया जाएगा या री-एक्सपोर्ट किया जाएगा।'
ऐसे प्रोडक्ट के लिए प्रतिबंधित आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं
जहां तक उस प्रोडक्ट के री-इंपोर्ट की बात है, जिसकी मरम्मत विदेशों में की गई है, सरकार ने कहा है कि ऐसी आइटम को मंगवाने के लिए प्रतिबंधित आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
पूंजीगत माल से जुड़े इलेक्ट्ऱनिक आइटम पर भी राहत
यही नहीं, अगर लैपटॉप, टैबलेट, पीसी और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर किसी पूंजीगत माल ( Capital Goods)के हिस्सा हैं, तो उन्हें आयात लाइसेंस से छू दी जाएगी।












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