NEET मामले में अहम सुनवाई, एक सवाल और दो सही विकल्प? आईआईटी दिल्ली देगा राय
NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 पर 40 से ज्यादा याचिकाओं पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई खत्म हुई।
फिलहाल के लिए मामले की सुनवाई कल तक के टाल दी गई है। एक याचिका पर पीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा में कैंडिडेट्स को एक सवाल के लिए एक सही ऑप्शन चुनना था, किन्तु ऐसा नहीं था, इसके लिए दो सही विकल्प सुझाए गए थे।

निर्णय में आगे कहा गया कि इस पर आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर से अनुरोध करते हुए कहा कि वे तीन विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएं, जो 12 बजे तक अपनी राय रजिस्ट्रार को भेजे।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने भी तर्क दिए। उन्होंने कहा कि इस अस्पष्ट सवाल की वजह से 44 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले और वह ऑल इंडिया रैंक वन पर आ गए। वकील ने कोर्ट को बताया कि कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ था और उसमें यह माना गया कि अगर कोई प्रश्न स्पष्ट नहीं है, तो उसे हटा दिया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि एनटीए का कहना है कि यदि दो सही विकल्प हैं, तो कोई भी टिक करें। किन्तु , मैं परीक्षा के समय यह तय नहीं कर सकता कि दो सही जवाब हैं। मैं यह नहीं मान सकता कि दो सही जॉब हैं और दोनों के लिए अंक दिए जाएंगे।
इस पर सीजेआई ने कहा कि यह एक तार्किक और मजबूत तर्क है। आपने निर्देश दिया है कि एनसीआआरटी की ताजा किताब के हिसाब से उत्तर कुंजिका तैयार करें। ऐसे में विकल्प 4 सही है। फिर ऑप्शन 2 का उत्तर देने वालों को पूरे अंक नहीं दिए जा सकते। उन्हें कल यह कहना चाहिए था कि एक उत्तर सही है। सीजेआई ने एनटीए को भी आड़े हाथों लेते हुए और कहा कि आखिरकार एनटीए दोनों ऑप्शन पर अंक देने के निर्णय पर क्यों पहुंचा? सॉलिस्टर जनरल ने बताया कि4,20,774 कैंडिडेट्स ने विकल्प 2 को चुना क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी के मुताबिक से वह सही था। वहीं, 9,28,379 अभ्यर्थी ने ऑप्शन 4 चुना। यह नई एनसीईआरटी के हिसाब से सही था। सीजेआई ने कहा कि चिंता का विषय है कि ऑप्शन 2 टिक करने वाले छात्रों में से कोई भी यहां नहीं है। जिन 44 विद्यार्थियों को 720 अंक मिले थे, वे 715 पर आ जाएंगे।
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