जोरू का गुलाम होने के चलते आज सलाखों के पीछे हूं: पीटर मुखर्जी
सीबीआई की चार्जशीट में नौ गवाहों के बयान दर्ज हैं जिसमें कहा गया है कि पीटर मुखर्जी राहुल और शीना के रिश्ते के खिलाफ नहीं थे।
नई दिल्ली। देश के चर्चित शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी पीटर मुखर्जी को जमानत दिलाने के लिए उनके वकील ने मंगलवार को कहा कि जांच में सीबीआई ने खुद कहा था कि उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी ने उन्हें और 10 अन्य लोगों को गुमराह किया था। पीटर मुखर्जी के वकील आबाद पोंडा ने कहा कि अगर इंद्राणी मुखर्जी अपने पति को मूर्ख बना सकती हैं तो वह इस कथित हत्या में शामिल कैसे हो सकते हैं।
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बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस एन डब्लू सांबरे के समक्ष पीटर के वकील पोंडा ने सीबीआई की उस दलील पर सवाल खड़े किए जिसमें पीटर को हत्या की साजिश में शामिल बताया गया है। उन्होंने कहा कि पीटर को दब्बू पति (जोरू का गुलाम) होने की कीमत चुकानी पड़ रही है।
राहुल और शीना के रिश्ते के खिलाफ नहीं थे पीटर
सीबीआई की चार्जशीट में नौ गवाहों के बयान दर्ज हैं जिसमें कहा गया है कि पीटर मुखर्जी राहुल और शीना के रिश्ते के खिलाफ नहीं थे। पोंडा ने कहा कि बाद में जांच एजेंसी यह कहने लगी कि इंद्राणी और पीटर दोनों इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने बीते वर्ष नवंबर में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट को पढ़ा।
इसमें पीटर का जिक्र नहीं किया गया है और कहा गया है कि इंद्राणी ने शीला की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया क्योंकि वह इस रिश्ते के खिलाफ थीं। आपको बता दें कि पिछले नवंबर में सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए पीटर ने सत्र अदालत की ओर से अपनी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की है।