Life Certificate: अब पेंशनर्स घर बैठे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट! एक भी स्टेप मिस किया तो पैसे रुकेंगे
Life Certificate 2025: नवंबर का महीना पेंशनभोगियों के लिए बहुत खास होता है। हर साल इसी महीने में, लाखों पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होता है। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य कदम है कि आपको बिना किसी परेशानी के हर महीने पेंशन मिलती रहे।
जीवन प्रमाण पत्र क्यों ज़रूरी है?
जीवन प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जीवित है। धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के लिए, सरकार ने पेंशन देने वाली एजेंसियों (PDAs) के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे पेंशन जारी करने से पहले जीवन प्रमाण पत्र की पुष्टि करें।

- सामान्य समय सीमा: पेंशनभोगी 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
- सीनियर सिटीजन के लिए छूट: 80 वर्ष से अधिक आयु वाले अति-वरिष्ठ नागरिक (Very Senior Citizen) इसे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, यानी एक अतिरिक्त महीना पहले, जमा कर सकते हैं।
ऑनलाइन जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने से पहले या ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास ये जरूरी दस्तावेज तैयार हैं:
- आधार नंबर (Aadhaar Number)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर
- पेंशन खाता संख्या (Pension Account Number)
- बैंक विवरण (Bank Details)
इसके अलावा, आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए बायोमेट्रिक्स, जैसे आंख की पुतली (Iris) या फिंगरप्रिंट स्कैन (Fingerprint Scan), की जरूरत होगी।
घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे जमा करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रमाण पत्र सीधे आपकी पेंशन देने वाली एजेंसी को अपने आप उपलब्ध हो जाता है।
तरीका 1: 'जीवन प्रमाण' पोर्टल का उपयोग
- 1. पोर्टल पर जाएं: अपने मोबाइल या लैपटॉप पर, जो एक बायोमेट्रिक डिवाइस से जुड़ा हो, सरकार के 'जीवन प्रमाण' पोर्टल (jeevanpramaan.gov.in) को खोलें।
- 2. एप्लिकेशन डाउनलोड करें: वेबसाइट पर 'सर्टिफिकेट प्राप्त करें' (Get a Certificate) पर क्लिक करें, और फिर PC या मोबाइल का विकल्प चुनकर एप्लिकेशन डाउनलोड करें।
- 3. जानकारी भरें: एप्लिकेशन में आधार और PPO नंबर सहित ज़रूरी जानकारी भरें।
- 4. बायोमेट्रिक दें: अपनी बायोमेट्रिक जानकारी (फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन) दें।
- 5. पुष्टि और जमा: एक बार सफलतापूर्वक पुष्टि होने पर, आपका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 'लाइफ सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी' में सेव हो जाएगा।
- 6. आपकी पेंशन देने वाली एजेंसी (बैंक या पोस्ट ऑफिस) इसे आसानी से एक्सेस कर लेगी।
तरीका 2: 'UMANG' ऐप का उपयोग
- ऐप खोलें: UMANG ऐप डाउनलोड करें और खोलें (यह भारत सरकार की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने वाला एक प्लेटफार्म है)।
- विकल्प चुनें: 'जीवन प्रमाण' विकल्प चुनें और 'जीवन प्रमाण पत्र जनरेट करें' (Generate Life Certificate) पर क्लिक करें।
- विवरण और पुष्टि: ज़रूरी जानकारी (जैसे आधार और PPO नंबर) भरें और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करें।
- प्रमाण पत्र जमा: ऐप फिर जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा और उसे पेंशन देने वाले प्राधिकरण के उपयोग के लिए स्टोर कर देगा।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Jeevan Pramaan) क्या है?
जीवन प्रमाण या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक बायोमेट्रिक-सक्षम आधार-आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र है। यह प्रमाणपत्र आपके लिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें आपकी विशिष्ट जानकारी, जैसे आपका आधार नंबर और बायोमेट्रिक विवरण, का उपयोग किया जाता है।
सर्टिफिकेट की स्थिति कैसे जांचें?
एक बार जब आपकी जीवन प्रमाण ID बन जाती है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति (Status) जांच सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं:
लिंक: [https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login](https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login)
ऑफलाइन जमा करने की प्रक्रिया:
- केंद्र पर जाएं: अपने नजदीकी बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- दस्तावेज़: ऊपर बताए गए सभी जरूरी दस्तावेज (जैसे आधार और PPO) अपने साथ ले जाएं।
- फॉर्म भरें: जीवन प्रमाण पत्र फॉर्म भरकर जमा करें।
- वेरिफिकेशन: स्टाफ आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच और पुष्टि करेगा। एक बार पुष्टि हो जाने पर, आपका काम एक साल के लिए पूरा हो जाएगा।
नज़दीकी CSC का पता लगाने के लिए:
- वेबसाइट: Jeevan Pramaan वेबसाइट पर जाएं और 'Locate a Centre' पर क्लिक करके नज़दीकी CSC खोजें।
- SMS: अपने पिन-कोड के साथ JPL लिखकर 7738299899 पर SMS भेजें (उदाहरण: JPL 482003)।












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