जानिए कैसे अपना बचाएं इनकम टैक्स?

नयी दिल्ली। लोग खूब कमाते है। आगे की तरक्की की सोचते है,लेकिन जब भी बात टैक्स जमा करने की होती है, तो सभी के दिमाग में एक ही बात चलती है कि आखिर कैसे बचाए अपना इनकम टैक्स। लोग टैक्स बचने के तरीके ढूंढ़ने लगते हैं। लोग चाहते हैं कि कम से कम पैसा टैक्स में देना पड़े। कुछ लोग जिनके पास इन तरीकों की जानकारी है वो अपना पैसा बचा लेते है, लेकिन जो इन तरीकों से अंजान है वो नहीं बचा पाते।

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हम आपको उन तरीकों के बारे में बताते है जिसके जरिए आप अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स दिए बगैर कानूनी तरीके से बचाया जा सकता है। सेक्शन 10 एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए आप बहुत सारी इनकम को टैक्स से बचा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही लोगों को टैक्स बचाने के कई टूल्स दिए गए है, जिनमें से कुछ टूल्स सेक्शन 10 के अंतर्गत भी आते हैं।

लीव ट्रेवल अलाउंस: लीव ट्रेवल अलाउंस के तहत एक सीमा के भीतर घरेलू यात्राओं में सेक्शन 10(5) के अंतर्गत छूट मिलती है।
एग्रीकल्चरल इनकम: अगर खेती से किसी भी प्रकार की इनकम प्राप्त होती है तो उस पर कोई टैक्स नही लगता है।
लाइफ इंश्योरेंस: जीवन सुरक्षा बीमा में लगाई राशि पर सेक्शन 10(10D) के तहत टैक्स में पूरी छूट मिलती है।
ग्रेच्युटी: सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेच्युटी अमाउंट पर टैक्स में पूरी छूट मिलती है।
सेक्शन 10 के तहत एक सरकारी कर्मचारी को रिटायमेंट के समय उसकी बकाया छुट्टियों के लिए दी जाने वाली राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है
कम्युटेड पेंशन: सरकारी कर्मचारियों के लिए कम्युटेड पेंशन पर टैक्स में पूरी छूट मिलती है।
प्रोविडेंट फंड: प्रोविडेंट फंड से प्राप्त हुई राशि पर सेक्शन 10 के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है।

इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, प्राप्त डिविडेंट, एक साल से अधिक की इक्विटी, पेंशन, ट्रासपोर्ट अलाउंस, बच्चों के एजुकेशन और होस्टल अलाउंस, सिक्योरिटीज पर ब्याज पर भी टैक्स में छूट की सुविधा मिलती है।

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