दिल्ली: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर 10 हजार तक का जुर्माना, जानें कैसे और कहां लगवाएं इसे

नई दिल्ली: राजधानी में केजरीवाल सरकार ने वाहनों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत दिल्ली में पंजीकृत पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर कोड वाले स्टीकर (Fuel Sticker) लगाना अनिवार्य हो गया है। जो भी वाहन चालक या मालिक ऐसा नहीं करेंगे उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा, जो 5000 से 10000 रुपये के बीच हो सकता है। सरकार की ओर से ये कार्रवाई अक्टूबर से शुरू होगी।

vehicle

कैसे पाएं HSRP और स्टीकर?

  • सबसे पहले आपको दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत 236 वाहन डीलरों में से किसी एक से संपर्क करना होगा। ये सूची राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • चुने हुए डीलर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लें। इसके लिए आपको bookmyhsrp.com/index.aspx पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर, अपने वाहन के मॉडल का चयन करें, फिर अपने आसपास के डीलर को चुनें।
  • वाहन और उसके मालिक के बारे में जानकारी भरें।
  • आपको अपने मोबाइल फोन नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा, इसे बॉक्स में दर्ज करें।
  • डीलर के यहां जाने के लिए एक तारीख और समय चुनें।
  • भुगतान ऑनलाइन करें। आपको ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से एक रसीद मिलेगी।

क्या है HSRP?
HSRP क्रोमियम-आधारित होलोग्राम प्लेट है, जो एक स्थायी पहचान संख्या और लेजर-ब्रांडिंग के माध्यम से बनाई जाती हैं, इसे कॉपी नहीं किया जा सकता है। वहीं कलर स्टीकर ईंधन के प्रकार को बताते हैं, जैसे नीले रंग के लिए पेट्रोल और सीएनजी, नारंगी डीजल के लिए। इस स्टीकर पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कुछ डिटेल रहते हैं।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+