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Voter Registration: वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, कहां है आपका बूथ? जानिए कैसे करें चेक?

Voter Registration: आज लोकसभा चुनाव के पहले चऱण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण हैं। चुनाव नागरिकों को नेताओं को चुनने की अनुमति देता है, जो अगले पांच वर्षों तक देश पर शासन करेंगे।

लोकसभा चुनाव में हम कैसे मतदान करते हैं इसका सीधा असर केंद्र में सरकार के गठन पर पड़ता है, और इसलिए, सभी पात्र मतदाताओं के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है।

Voter Registration

यदि आप संसदीय चुनावों में मतदान करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो। क्या आपने मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया है? क्या आपके सारे रिकॉर्ड ठीक-ठाक हैं?

अधिक्तर राज्यों ने अपनी अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल के अनुसार, उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची अपडेट की जाएगी।

यदि आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, या आप अपने नाम या पते में परिवर्तन/सुधार करना चाहते हैं, तो यहां बताया गया है कि आप यह कैसे कर सकते हैं।

मतदाता पंजीकरण क्या है?
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम पात्र मतदाताओं की सूची में जोड़ा जाता है। यह रोल में अपना नाम दर्ज करने के लिए एक सफल आवेदन करके किया जाता है। आगामी चुनावों में मतदान करने के योग्य होने के लिए, एक व्यक्ति को, भारत का नागरिक और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना जरुरी है।

नए पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?
ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन:

  • वेबसाइट पर जाएं, फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट करें
  • सभी आवश्यक विवरण जैसे नाम, रिश्तेदार का नाम, पता आदि दर्ज करें और पहचान और पते का प्रमाण प्रदान करें।
  • पासपोर्ट आकार का अपना रंगीन फोटो संलग्न करना न भूलें।
  • इसे निकटतम चुनावी पंजीकरण कार्यालय (ईआरओ) को सौंपा या पोस्ट किया जा सकता है।
  • आप एक ही पोर्टल के माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र और ईआरओ को खोज सकते हैं।
  • आप मतदाता सेवा पोर्टल या मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। बस आवश्यक विवरण ऑनलाइन भरें और पते और पहचान प्रमाण के लिए दस्तावेजों के साथ अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करें।
  • यदि आप अपना नाम एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित करना चाहते हैं तो उसी फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है।
  • अनिवासी भारतीयों को फॉर्म 6ए भरकर पंजीकरण करना होगा।
  • मौजूदा रोल पर आपत्ति/विलोपन फॉर्म 7 के माध्यम से किया जा सकता है।
  • फॉर्म 8 निर्वाचन क्षेत्र के भीतर प्रविष्टियों/निवास के स्थानांतरण में सुधार के लिए है।
  • पहचान प्रमाण के लिए दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं।
  • एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, बिजली बिल, आधार कार्ड या पासपोर्ट अपलोड किया जा सकता है।

यदि आप अपने नाम या पते में सुधार करना चाहते हैं, तो आवश्यक फॉर्म जमा करते समय ऊपर बताए गए समान दस्तावेज संलग्न किए जा सकते हैं (या ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं)। एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पते में बदलाव के लिए कोई दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं है।

कैसे करें अपने एप्लिकेशन को ट्रैक?
आप मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉग इन करके अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। एक बार आपका आवेदन सफल हो जाने पर आपको निकटतम मतदान केंद्र आवंटित कर दिया जाएगा। आप वेबसाइट के माध्यम से अपना मतदान केंद्र खोज सकते हैं।

आपको एक चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किया जाएगा जो आपके आवासीय पते पर पोस्ट किया जाएगा। आप लॉग इन करके और आवेदन प्राप्त होने के बाद जारी किया गया अपना ईपीआईसी नंबर दर्ज करके पोर्टल के माध्यम से ईपीआईसी का डिजिटल संस्करण भी डाउनलोड कर सकते हैं। चुनाव के दिन इसे अपने साथ मतदान केंद्र पर ले जाएं।

यदि आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है, लेकिन अपना मतदाता कार्ड प्राप्त नहीं किया है, तो पहचान प्रमाण के रूप में अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट ले जाएं।

कैसे चेक करें मतदाता सूची में अपना नाम?
कभी-कभी, लोग चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब है। इसलिए मतदान के दिन से काफी पहले मौजूदा नामावली में अपना नाम जांच लेना एक अच्छा विकल्प है।

electoralsearch.eci.gov.in पर लॉग ऑन करें और नाम, पता, रिश्तेदार का नाम, उम्र, लिंग, जिला और निर्वाचन क्षेत्र जैसे विवरण दर्ज करें। यदि आप पहले से ही पंजीकृत हैं, तो आपका नाम आपके आवंटित मतदान केंद्र और ईपीआईसी नंबर के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। यदि नहीं, तो आपको पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पोर्टल के अनुसार, उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची लगातार अपडेट की जाती है।

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