मध्यप्रदेश में होली पर अब दो दिन का अवकाश, 3 और 4 मार्च को रहेगी छुट्टी
मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 में होली के लिए दो दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है, जिससे यह अवकाश 3 और 4 मार्च तक बढ़ गया है। सरकारी कार्यालय, संस्थान और बैंक बंद रहेंगे, जिससे नागरिकों और कर्मचारियों को उत्सव को उत्साह और भागीदारी के साथ मनाने का अवसर मिलेगा।
मध्यप्रदेश शासन ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए दो दिन का अवकाश घोषित किया है। पहले जहां 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित किया गया था, वहीं अब 4 मार्च 2026 (बुधवार) को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित कर दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, राज्य शासन ने 4 मार्च 2026 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद प्रदेश के शासकीय कार्यालय, संस्थान और बैंक दो दिनों तक बंद रहेंगे। सरकार के इस फैसले से शासकीय कर्मचारियों सहित आम नागरिकों को होली पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाने का अवसर मिलेगा।












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